श्चड्डह्लठ्ठड्ड@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

क्कन्ञ्जहृन्: बिहार में अब उन बिल्डरों द्वारा निर्मित अपार्टमेंट व फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी जो भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 से निबंधित नहीं होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उक्त प्रस्ताव समेत विभिन्न विभागों के कुल 32 प्रस्तावों का मंजूरी प्रदान की गई।

प्रावधान लागू करने का आग्रह

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जो बिल्डर रेरा से निबंधित नहीं होंगे उनके अपार्टमेंटों व फ्लैटों के निर्माणकार्य पूरा होने के बावजूद भी उसकी रजिस्ट्री की इजाजत अब नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेरा ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को एक प्रस्ताव सौंपकर इस आशय का प्रावधान लागू करने का आग्रह किया था।

460 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी

सचिव ने बताया कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राज्य व जिलास्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन के लिए कुल 460 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए अगले दो के व्यय के रूप में 40 करोड़, आठ लाख, 84 हजार रुपये के अनुमानित व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।