- पानी की बर्बादी करने पर तीन महीने कैद और 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा

- जल संरक्षण और संचयन का काम करने पर दो लाख तक का मिलेगा पुरस्कार

LUCKNOW: पानी बर्बाद किया तो तीन महीने की कैद के साथ पांच सौ रुपये जुर्माना भी भरना होगा। राजधानी में पानी के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रशासन ने यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1959 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। जागरूकता लाने के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की है। पब्लिक से अपील की है कि पानी की बर्बादी करने वालों की शिकायत जनसुविधा केंद्र और प्रशासन के जारी व्हाट्सअप नंबर पर भेजें। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

48 घंटे में लेंगे एक्शन

डीएम राज शेखर ने कहा है कि लखनऊ में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। उन्होंने बताया कि बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को पचास हजार रूपये और संस्था को दो लाख रूपये पुरस्कार एवं सम्मान दिया जाएगा। पानी बर्बादी की शिकायत लोग जन सुविधा केंद्र के फोन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। जिसे नगर आयुक्त और जीएम जल संस्थान को भेजा जाएगा। 48 घंटे के भीतर ऐसी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

दुरूपयोग करने वालों की लिस्ट बनाएं

नगर निगम और जल संस्थान को डीएम राजशेखर ने निर्देश दिया गया है कि भू-गर्भ जल या वाटर सप्लाई का दुरूपयोग करने वालों को सूचीबद्ध करें ताकि एक्शन लिया जा सके। उन्होंने कहा कि पानी का दुरूपयोग करने वालों को तीन माह की सजा और 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान औद्योगिक प्रतिष्ठान साफ सफाई की इकाईयों और बिल्डिंग कांस्ट्रेक्शन में पानी के बचत की जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

सोशल मीडिया पर करें शिकायत

सोशल मीडिया साइट और प्रशासन के जरिए व्हाट्सअप नंबर पर लोग फोटो और वीडियो सहित अपनी शिकायत भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि हालात देखते हुए पानी का प्रयोग सुझबूझ से करने की आवश्यकता है। नगर निगम को निर्देश दिया है कि सभी महत्वपूर्ण जल स्त्रोतो जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। और, वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा। एक विस्तृत रिपोर्ट 30 मई 2016 तक उपलब्ध कराई जाए।

इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं

मो। नंबर - 7572033333

मो। नंबर - 7572044444

जनसुविधा केंद्र का नंबर - 0522.2611117,8, 9