आगरा। मेडिकल हब आगरा की गली-गली में चल रही पैथोलॉजी लैब का संचालन अब आसान नहीं होगा। पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए अब एमडी पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जरूरी मानते हुए एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की गाइडलाइन को सही माना और इसकी पालना करने के निर्देश भी दिए हैं।

एमसीआई ने जारी की थी गाइडलाइन

एमसीआई ने पैथोलॉजी लैब में पीजी की योग्यता रखने वालों द्वारा ही जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर जरूरी बताए थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी एमसीआई की इस गाइड को सही ठहराते हुए इसकी पालना जरूरी बताई।

गली-गली में चल रही लैब

मेडिकल हब माने जाने वाले आगरा में गली-गली में पैथोलॉजी लैब खुली हुई हैं। शहर में 500 से ज्यादा लैब हैं जो मरीजों के सैंपल की जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब इन लैब्स का संचालन मुश्किल होने वाला है।

सीएमओ डॉ। मुकेश वत्स का कहना है कि पैथोलॉजी लैब में रिपोर्ट पर टेक्नेशियन साइन नहीं कर सकते। हमें इस निर्देश के बारे में जानकारी मिली है। हम आईएमए के साथ मिलकर इस पर अभियान चलाएंगे और जांच की रिपोर्ट की क्वालिटी बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

आदेशों की पालना के लिए यह होगा जरूरी

रिपोर्ट में साइन करने के लिए पैथोलॉजिस्ट का लैब में रहना जरूरी

केवल डिजिटल साइन से पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं

लैब टेक्नेशियन जांच रिपोर्ट पर साइन हीं कर सकेंगे

एमबीबीएस और दूसरे विभागों में एमडी पैथोलॉजी लैब नहीं चला सकेंगे