- 80 फीसदी खोखा जमा करने का आदेश

- हर्ष फायरिंग को लेकर संजिदा हुआ पुलिस महकमा

-जाचें जाएंगे गन हाउस के रिकार्ड और बांटेंगे पंपलेट

- नियम फालो न करने वालों पर होगी कार्रवाई

GORAKHPUR: हर्ष फायरिंग को लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन संजिदा है तो वहीं शहर के गन हाउस में 80 फीसदी जमा होने वाले कारतूस के खोखे का आदेश बेअसर साबित हो रहा है। पिछले दिनों बड़हलगंज व गुलरिहा थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में युवकों को गोली लगी थी। पुलिस ने इस मामले में लाइसेंस मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महकमा एक मीटिंग करने जा रहा है। इसके बाद शहर के सभी गन हाउस का सत्यापन होगा। साथ ही उनके रिकार्ड भी चेक किए जाएंगे। इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन की ओर से दुकानों पर पंपलेट भी बाटें जाएंगे। जिससे शादी समारोह और पार्टियों में होने वाली हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाई जा सके।

शहर में हैं 21 गन हाउस

शहर में करीब 21 गन हाउस है। जहां से लाइसेंसी असलहे और कारतूस की बिक्री होती है। इन दुकानों पर लाइसेंस वालों को कारतूस दिए जाते हैं जिसके बदले खोखा जमा करने का प्रावधान है। इसका बकायदा गन हाउस में रिकार्ड दर्ज होता है। आदेश है कि 80 फीसदी कारतूस का खाली खोखा जमा करने पर ही लाइसेंस मालिक को कारतूस मुहैया कराया जाए। लेकिन यह आदेश बेअसर साबित हो रहा है। बताते चलें कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमा अब नया फार्मूला अख्तियार करने जा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट एक मीटिंग करने जा रहा है। जिसमें हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए मंथन होगा। इतना ही नहीं पुलिस महकमा शहर के सभी शॉप का सत्यापन कराएगी और उनके रिकार्ड की जांच करेगी कि इस दौरान उन्होंने कितने कारतूस की बिक्री की है। पुलिस इस दिशा में सख्त रूख अख्तियार करने जा रही है।

फायरिंग रोकने को बनाया नया तरीका

शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमा ने फिर से नया तरीका अख्तियार किया है। शादी के दौरान फायरिंग को रोकने के लिए चौकीदारों और पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही पुलिस के आला अफसरों को पत्र लिखकर थानेदार से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। गांवों में चौकीदार बिन बुलाए मेहमान की तरह समारोह में मौजूद रहेंगे और हर्ष फायरिंग की सूचना पुलिस महकमा को देंगे।

वर्जन

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से हर्ष फायरिंग रोकने का आदेश है। जिसका पालन कराया जा रहा है। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। गन हाउस के रिकार्ड की जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्हें पंपलेट भी दिया जाएगा।

डॉ। सुनील कुमार गुप्ता, एसएसपी

हाल में ही हुए ये मामले

- 25 जनवरी की रात गुलरिहा एरिया के पिपरी गांव जमुनहिया टोला में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगी।

- 24 जनवरी की रात बड़हलगंज के सिधुआपार में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोलू गोंड़, गोविंद, इरफान को गोली लगी। गोलू का इलाज चल रहा है।