- केडीए ने छह महीने पहले बंद कर दी थी रजिस्ट्री की प्रक्रिया, अब तीन शर्तो को पूरा करने पर ही पॉवर ऑफ अटार्नी से रजिस्ट्री

KANPUR:

पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए किसी संपत्ति की रजिस्ट्री केडीए में अब दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि इस बार रजिस्ट्री सशर्त होगी। इन शर्तो को पूरा करने के बाद ही संपत्ति मूल आवंटी से किसी अन्य के नाम की जाएगी। मालूम हो कि केडीए में साल की शुरुआत में फर्जी पॉवर आफ अटार्नी के जरिए रजिस्ट्री के कई मामले सामने आए थे। जिसके बाद से इस पर रोक लगा दी गई थी। केडीए वीसी किंजल सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीन मूल शर्तो के साथ पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया है। इन शर्तो की वजह से किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी।

केडीए की ये तीन शर्ते-

1- पॉवर ऑफ अटार्नी करने वाला शख्स और उसकी संपत्ति एक ही शहर में हो

2- मूल आवंटी जिंदा हो और रजिस्ट्री के वक्त मौजूद हो जोकि अभिलेखों की पुष्टि करे

3- 2011 से पहले या बाद की पॉवर ऑफ अटार्नी के बाबत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के निर्गत शासनादेश के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्री हो