- पुलिस के पोर्टल पर महिलाएं दर्ज कर सकेंगी ऑनलाइन कम्प्लेन, पुलिस को कार्रवाई कर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट

kanpur : हाईटेक हो चुकी यूपी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उन्हें अलग से 'विकल्प' उपलब्ध कराया है. यह विकल्प एक पोर्टल के रूप में काम करेगा, जिसमें विमेन और चिल्ड्रेन से संबंधित मामले सिर्फ दर्ज ही नहीं कराए जा सकेंगे, बल्कि उनके साथ हुए क्राइम का एवीडेंस भी दे सकेंगे. यानी विमेन और चिल्ड्रेन से रिलेटेड क्राइम में अब अपराधी का झूठी दलीलें देकर बच पाना अब नामुमकिन सा हाे गया है.

24 घंटे में पूरी करनी हाेगी कार्रवाई

इस संबंध में बात करने पर एसपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि विकल्प पोर्टल के तहत की गई शिकायत पर संबंधित थाना को 24 घंटे में कार्रवाई पूरी करनी होगी. इतना ही नहीं पूरे मामले के साथ की गई कार्रवाई को भी इसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित मामले का डिजिटली रिकार्ड भी हाे जाएगा.

शिकायत के लिए नए विकल्प

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर कम्प्लेन करने के साथ ही नए ऑप्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं. इसके तहत घर से बाहर न निकल पाने वाली महिलाएं व बच्चे अपने साथ हुए अत्याचार का कोई एवीडेंस भी इस पोर्टल पर अपलोड कर पुलिस की कार्रवाई में मदद कर सकते हैं. यह एवीडेंस किसी फोटो या वीडियो के रूप में भी हो सकता है.

नहीं रुकेगा प्रचार प्रसार

उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ की ओर से महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को देश का पहला वेब पोर्टल है. ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसके संबंध में जानकारी पहुंचाने के लिए पुलिस इस वेब पोर्टल का प्रचार प्रसार भी कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा. साथ ही पोर्टल का ऑनलाइन प्रमोशन भी किया जाएगा.

इस तरह कर सकेंगी कम्प्लेन

- शिकायत दर्ज कराने के लिए पीडि़त महिला को www.uppolice.gov.in लॉगइन करना होगा.

- इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को चुनने का ऑप्शन नजर आएगा.

- पीडि़त के जिले और थाना का नाम देना होगा.

- अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता और capcha कोड भरने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आएगा.

- कम्प्लेन सबमिट करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा.

- वेरीफिकेशन होने पर अपनी लिखित शिकायत, वीडियो या फोटो अपलोड करके दर्ज कराई जा सकेगी.

- किसी तरह का आपत्तिजनक वीडियो, फोटो अपलोड करने पर भी कार्रवाई की जाएगी.

- व्यू विकल्प पर जाकर शिकायतकर्ता संतुष्ट या असंतुष्ट का ऑप्शन भी चुन सकता है.

वर्जन

विमेन अपने या बच्चों के साथ हुए किसी तरह के क्राइम के संबंध में कम्प्लेन ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. पुलिस इन कम्प्लेन पर 24 घंटे में कार्रवाई पूरी करेगी.

- रवीना त्यागी, एसपी साउथ