आप भी होंगे वोटर

फॉर्म 6ए भरने के बाद आप भी अपने रिहायशी इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। फॉर्म 6ए स्पेशली एनआरआई को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको कंप्लीटली फिल करने के बाद इसे इलेक्शन ऑफिस में जमा करना होगा, जिसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि एनआरआई जिसका नाम वोटर लिस्ट में एड कराना है वह 1 जनवरी 2014 को 18 साल का हो गया हो। निर्वाचन ऑफिस में काम करने वाले एक एंप्लाई ने बताया कि फॉर्म 6ए भरकर इसके साथ डॉक्युमेंट्स और फोटोग्राफ लगाना है। इसके बाद जरूरी कार्रवाई पूरी कर उनका नाम एरिया की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा।

पासपोर्ट है अहम दस्तावेज

वोटिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज है। पासपोर्ट जिस एरिया या एड्रेस पर बनवाया गया है, उसी लोकसभा क्षेत्र में आप वोटिंग के लिए एनरोल हो सकेंगे। एनआरआई को पासपोर्ट के साथ ही अपने फादर या अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होगा। ऐसा न होने की कंडीशन में एरिया के किसी भी जान-पहचान वाले पर्सन का एड्रेस प्रूफ जमा कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। फॉर्म 6ए को खुद जाकर या फिर कंसर्न इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है।

घर बैठे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अगर आप एनआरआई हैं और वोटर लिस्ट में नाम एड करवाना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.eci.nic.in पर लाग इन कर वहां राइट साइड में दिए enroll as NRI Voter ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक वेरिफिकेशन फॉर्म ओपन होगा। जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल कर प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे सबमिट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसे कंप्लीट कर जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ संबंधित इलेक्टोरल ऑफिसर को बाई पोस्ट भेज देना है।

Documents to be attached

- एक पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड के साथ

- पासपोर्ट में दी गई डिटेल्स के हिसाब से फिल्ड फॉर्म

- अगर डॉक्युमेंट बाई पोस्ट भेजा गया है तो पासपोर्ट के सभी जरूरी पेजेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी

- अगर खुद जमा करना है तो ओरिजनल पोसपोर्ट के साथ ही पासपोर्ट के सभी जरूरी पेजेज की फोटोकॉपी