- जिले के लोक सूचना अधिकारियों की तीन दिवसीय ट्रेनिंग शुरू

DEHRADUN : जिले के लोक सूचना अधिकारियों की तीन दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय शुरू हुई। ट्रेनिंग के पहले दिन राज्य सूचना आयुक्त सुरेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की बारीकियां समझाई। पहले दिन दो सत्रों में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

फ्0 दिन में सूचना देना जरूरी

सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारियों को बताया कि आरटीआई के तहत जो भी सूचनाएं कार्यालय से संबंधित हैं उन्हें मांग के अनुसार फ्0 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अधिनिमय के तहत कुल फ्क् धाराएं हैं, कुछ धाराएं लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित हैं तथा कुछ प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित हैं। सभी अधिकारी इन धाराओं का अन्तर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान करें।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्य

उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के दायित्वों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम अपील प्राप्त होने के फ्0 दिन के अन्दर निस्तारित करनी चाहिए, अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित कर अपील निस्तारण की अवधि क्भ् दिन और बढ़ायी जा सकती है। उसके बाद अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार नही कर सकते। अपीलीय प्राधिकारी को अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिए अपील सुनवाई के लिए नोटिस द्वारा पर्याप्त समय देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो बीपीएल अनुरोधकर्ता को सूचना निशुल्क देने का प्राविधान है, किन्तु उन्हें क्00 रुपये तक की ही सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती है यदि सूचना क्00 रुपये से ऊपर की है तो उन्हें निर्धारित दर के अनुसार ही बाकी सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क जमा करना होगा।