Misuse होने का डर

व्हीकल्स का कैंसिलेशन न होने से इनके मिसयूज होने का डर बना रहता है। बदमाश अपनी कारगुजारियों के लिए ऐसे ही व्हीकल्स का यूज करते हैं। ऐसे में व्हीकल पकड़े जाने के बावजूद भी असली आरोपी पकड़ में नहीं आ पाते। अक्सर देखने में आता है कि व्हीकल में चेसिस व इंजन किसी दूसरे वाहन का लगा होता है। फर्जी वाहनों का यूज कर आरोपी आसानी से हत्या, चोरी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता। व्हीकल पकड़ में आने पर भी पुलिस असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाती है।

बरेली में 6 लाख वाहन

आरटीओ में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या लाखों में है। बाइक, स्कूटर, मोपेड, कार, जीप, फोर व्हीलर, बस, ट्रक, टैंपो और ट्रैक्टर मिलाकर 6 लाख से अधिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। व्हीकल ओनर्स की ओर से रिन्यूअल तो कराया जाता है पर कैंसिलेशन नहीं कराया जाता। जबकि रूल्स के मुताबिक, वाहनों को कबाड़ में बेचने से पहले उनका रजिस्टे्रशन आरटीओ से कैंसिल कराना जरूरी होता है, ताकि ये रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन हो सके।  

एक भी cancellation नहीं

अजीब बात यह है कि आरटीओ में अभी तब एक भी प्राइवेट व्हीकल का कैंसिलेशन नहीं हुआ। जबकि हर महीने सैकड़ों पुराने स्कूटर, बाइक, कार समेत अन्य वाहन कबाड़ में  बिकते हैं। एआरटीओ प्रियदर्शन मालवीय का कहना है कि वाहनों का कैंसिलेशन जीरो  परसेंट है। कोई व्हीकल ओनर इसके लिए एप्लीकेशन नहीं देता।

डेढ़ लाख कंडम

आरटीओ में रजिस्टर्ड व्हीकल्स में हजारों  कंडम हो गए हैं। प्राइवेट वाहनों को छोड़ दिया जाए तो बस, ट्रक, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर के बेकार होने का एक फिक्स टाइम होता है। आरटीओ की मानें तो इस समय सिटी में 1,50,000 वाहन कंडम हैं।

इन एरिया में चल रहा धंधा

पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का धंधा कई एरियाज में चल रहा है। सोर्सेज की मानें तो शहदाना, चौपुला, सैटेलाइट सहित कई एरिया में कबाड़ी पुराने वाहनों के खरीद-फरोख्त का काम कर रहे हैं। हर वाहन के रेट तक फिक्स कर रखे हैं। स्कूटर व बाइक 2500 से 4,000 और फोर व्हीलर का 8,000 से 10,000 रुपए फिक्स रेट है।

हर महीने 4-5 हजार नए व्हीकल्स

हर महीने हजारों नए व्हीकल्स रोड पर उतरते हैं। आरटीओ में सभी कैटेगरी के वाहनों को मिलाकर एवरेज पर मंथ 4 से 5 हजार नए वाहन रजिस्टर्ड होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बाइक होती हैं। वहीं दूसरी ओर कंडम होने वाले वाहनों की संख्या भी कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, हर महीने 500 से 600 वाहन कंडम की कैटगरी में आ जाते हैं।

Registration करवाना जरूरी

एमवी (मोटर व्हीकल) एक्ट के तहत कंडम वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना जरूरी है। इसके लिए आरटीओ को एक एप्लीकेशन और चेसिस का टुकड़ा काटकर देना होता है, जिससे फोर्जरी पर रोक लग सके। गाड़ी अगर पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो व्हीकल ओनर को 14 दिन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन आरटीओ को देनी होती है। इस दौरान आरसी भी जमा करना जरूरी है। व्हीकल का रजिस्टे्रशन जहां से हुआ है, कैंसिलेशन भी वहीं से होगा। आरटीओ बाकायदा जांच कर रजिस्टे्रशन कैंसिल करते हैं।

सजा का प्रावधान

आरटीओ से बिना कैंसिलेशन हुए वाहनों के पार्ट का अवैध रूप से धंधा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे लोगों पर फोर्जरी का मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत कार्रवाई की जाती है। एडवोकेट्स के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति पर कोर्ट 7 से 10 साल की सजा के साथ फाइन भी लगा सकता है। वही धारा 467 के अंतर्गत व्यक्ति को 10 साल की सजा या फिर आजीवन जेल की भी सजा हो सकती है।

Some important facts

वाहन का चेसिस व इंजन नंबर दूसरे वाहन में हो सकता है यूज।

इंजन व चेसिस नंबर मिसयूज होने से अपराधियों को पकडऩे में पुलिस को होती है प्रॉब्लम।

रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन होने से आरटीओ में रिकॉर्ड रहता है मेंटेन। जिसके चलते आपराधिक घटनाओं के चांसेज होते हैं कम।

रजिस्टे्रशन का कैंसिलेशन नहीं होने से वाहन ओनर की आरसी का भी हो सकता है मिसयूज।

पुलिस को गुमराह करने के लिए अपराधी अधिकतर ऐसे ही वाहनों का करते हैं यूज।

आपराधिक घटना में इन्वॉल्व नहीं होने के बाद भी वाहन ओनर के फंसने के चांसेज बढ़ जाते हैं।

चेसिस व इंजन नंबर पता होने पर बदमाश किसी दूसरे वाहन में सेम नंबर यूज कर आपराधिक घटना को दे सकते हैं अंजाम।

Registered vehicles

वाहन    संख्या

बाइक    2,17,550

स्कूटर    19,112

मोपेड    1,232

कार    16,011

जीप    3,127

मैजिक    1,165

ट्रक    2,517

फोर व्हीलर    2,571

बस    60 6

थ्री व्हीलर    2,284

ऑटो बड़ी वाली    3,180

टैंपो    1,745

ट्रैक्टर    37,022

मैक्स कैब    2

नोट - यह सभी आरटीओ से रजिस्टर्ड हैं.

'वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना जरूरी होता है। कैंसिलेशन होने से व्हीकल ओनर पर कोई क्लेम नहीं आता है। बिना कैंसिलेशन के कबाड़ी को बेचने से उसके चेसिस व इंजन नंबर का मिसयूज हो सकता है.'

-शिवपूजन त्रिपाठी, आरटीओ

'फोर्जरी करना कानूनन अपराध है। आईपीसी के तहत व्यक्ति को फाइन के साथ जेल भी हो सकती है। डिपेंड यह करता है कि व्यक्ति ने किस तरह की फोर्जरी की है.'

-रामकिशोर पचनंदा, एडवोकेट