Election के दौरान अघोषित धनराशि और संपत्ति को जब्त करने संबंधी दिया गया प्रशिक्षण

ALLAHABAD: विधानसभा चुनाव के दौरान बंदी हो चुकी 500 या एक हजार की नोट पकड़ी गई तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा विदेश मुद्रा पकड़े जाने पर भी यही कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को अपर निदेशक इंवेस्टिगेशन विंग वाराणसी अभय कुमार और सीडीओ आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में संगम सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों एवं इलाहाबाद मंडल के फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक टीम, एकाउंटिंग टीम के अधिकारियों को अघोषित पकड़ी गई धनराशि और संपत्ति को जब्त करने से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया गया।

दस लाख से अधिक कैश पर आयकर को दे सूचना

अपर निदेशक अभय कुमार ने कहा कि दस लाख या इससे अधिक पकड़े गए कैश या संपत्ति पर इसकी सूचना सीधे आयकर विभाग को दी जाए। बिना आयकर की अनुमति के इस कैश को छोड़ा नही जाएगा। उन्होंने कहा कि दस लाख से कम पकड़े गए कैश या संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर जमा करते हुए इसकी सूचना भी आयकर विभाग को दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा फाइनेंस एजेंट के माध्यम से चुनाव पैसा बांटने और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना भी तत्काल आयकर विभाग को दी जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा और बंद हो चुकी मुद्रा की फोटो एवं वीडियोग्राफी कराते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट नगदी स्थानांतरण में भी काफी चौकसी बरती जाए।

छापेमारी में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

आंद्रा वामसी

मुख्य विकास अधिकारी