विकल्प फॉर्म के आधार पर तैयार लिस्ट पर आपत्ति लेकर 12 तक मतदाता सूची तैयार करने का आदेश

हाईकोर्ट बार चुनाव की तैयारी, एल्डर कमेटी पर बार अध्यक्ष से हाई कोर्ट ने किया जवाब-तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव में सक्रिय वकालत करने वाले सदस्यों को ही मदाधिकार देने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई 12 सितम्बर को होगी। घनश्याम दूबे व 3 अन्य की याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण टण्डन और ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने बार अध्यक्ष अनिल तिवारी को विकल्प भरने वालों की सूची प्रकाशित कर आपत्ति पर विचार करने का आदेश दिया। साथ एल्डर कमेटी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ती वीसी मिश्र की आपत्ति का जवाब मांगा है।

31 तक भरे गए विकल्प फॉर्म ही स्वीकार हों

कोर्ट ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद किसी भी सदस्य का विकल्प फार्म स्वीकार न किया जाय। याचिका पर सिद्धार्थ सिंह ने बहस की। श्री मिश्र की आपत्ति है कि बाई लाज के अनुसार वरिष्ठतम अधिवक्ताओं को ही एल्डर कमेटी में रखा जायेगा किन्तु अध्यक्ष ने वरिष्ठतम अधिवक्ताओं की अनदेखी करते हुए मनमाने तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविकान्त की अध्यक्षता में एल्डर कमेटी गठित की है। जो बाई लाज का उल्लंघन है। उनका कहना है कि वह वरिष्ठतम सदस्य है। उनके बाद एनसी राजवंशी हैं। कोर्ट ने बारएसोसिएशन के विकल्प भरने वाले सदस्यों की सूची भी पेश करने को कहा है। 12 सितम्बर को इस मामले का निपटारा होगा।

क्यों है मामला कोर्ट में

बार एसोसिएशन के चुनाव में तहसीलों व जिलों के वकील भी मतदान करते हैं

इसके चलते हाईकोर्ट में वकालत करने वालों की बार नहीं बन पाती

इसलिए वन बार वन वोट का सिद्धान्त लागू किया जा रहा है

इसके बाद एक वकील सिर्फ एक स्थान पर वोट डाल सकेगा

हाई कोर्ट में इस पर चल रही है सुनवाई, 12 को आएगा फैसला