-1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बन सकते हैं वोटर, 32 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

-वोटर लिस्ट में संसोधन के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई, फोटायुक्त वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी को

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KANPUR : आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। 1 सितंबर से वोटर बनने के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें युवाओं को वोटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम विजय विश्वास पंत ने बताया कि अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। मंडे को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएलओ घर जा-जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। 13 सितंबर, 10 और 24 अक्टूबर को ग्राम सभाओं, नगर निकायों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में बोलकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। जबकि बूथ लेवल एजेंटों का विशेष अभियान 9 व 23 सितंबर, 7, 14 और 28 अक्टूबर को चलाया जाएगा। जबकि फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी को किया जाएगा।

ऑनलाइन भी बन सकते हैं वोटर

निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार ऑनलाइन वोटर बनने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोट सर्विस पोर्टल (एनएसवीपी) के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। इसमें प्रदेश के बाद शहर और विधानसभा भरने के बाद फॉर्म खुलेगा, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि, निवास और आधार आईडी भरने और प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी सबमिट करने के बाद फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य भरे। मेल पर ही आपको आवेदन की रसीद मिल जाएगी।

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इन फॉ‌र्म्स को भरना होगा

ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद बीएलओ घर आकर इसका वेरिफिकेशन करेंगे। बता दें कि नया वोटर बनने के लिए फॉर्म-6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 और पता चेंज और अन्य संसोधन कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। कार्यवाही पूरी होने के बाद बीएलओ आपके घर वोटर आईडी कार्ड दे जाएगा। वहीं अब वोटर आईडी कार्ड कानपुर में ही प्रिंट होंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी बनाने वाली कंपनी को निर्देश भी दे दिए हैं। कानपुर में 38,000 से ज्यादा लोगों को वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल सका है।

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1 सितम्बर से शुरू होगा युवाओं को वोटर बनाने का अभियान

18 वर्ष की आयु(1-1-2019) पूरा करने वाले कर सकते आवेदन

6 नंबर फार्म नया वोटर बनने के लिए आवेदक को भरना होगा

8 नंबर फार्म भरकर नाम, पता आदि में करा सकते हैं संशोधन

7 नंबर फार्म भरना होगा वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए

4 जनवरी 2019 को होगा वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन