RANCHI : पूरे रांची में एक ही ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की घोषणा की है। हालांकि, इस जिले में कई लोगों द्वारा फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर पीडीएस का लाभ लेने की बात सामने आई है। इस बाबत जिला प्रशासन ने अयोग्य,सक्षम, या धोखे से राशन कार्ड लेने वालों को 30 जून तक इसे सरेंडर करने का समय दिया था। लेकिन, प्रशासन के निर्देश के बाद भी 4.47 लाख लाभुकों में मात्र एक ने राशन कार्ड सरेंडर करने की घोषणा की है।

सरेंडर नही करेंगे तो जाएंगे जेल

जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि राशन कार्डधारियों की अहर्ता की जांच की जा रही है। इसके लिए खुद से सरेंडर करने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित है। इसके बाद वैसे लाभुकों के खिलाफ राष्ट्रीय खाद सुरक्षाअधिनियम की धारा 7 के एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिन्होंने गलत तरीके से अथवा संपन्न होने के बावजूद अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं। इसके अलावा उनसे राशन दुकान से उठाए गए अनाज की वसूली बाज़ार दर पर दस प्रतिवर्ष ब्याज की दर से वसूली की जाएगी।

लाभुकों का हर छह माह पर फिजिकल वैरीफिकेशन

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड होल्डर्स का हर 6 महीने में एक बार भौतिक जांच कराया जाएगा। इसके तहत अहर्ता रखने वाले परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा समय-समय पर इसकी भी जांच की जाएगी कि जो सक्षम हो गए हैं या अहर्ता को पूरी नहीं कर रहे हैं, उनका नाम राशन के लाभुकों से हटाया जाए। इतना ही नहीं, वैसे लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा जिनकी पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन बाद में जो संपन्न हो गए हैं, उन्हें भी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।