एडॉप्शन सेंटर की याचिका पर सुनवाई
स्नेहालय स्नेहांकुर एडॉप्शन सेंटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएम बोर्डे और आरवी घूघे की पीठ ने बाल कल्याण समिति के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें समिति ने ऐसे ही एक मामले में संबंधित कोर्ट (जहां दुष्कर्म का मामला चल रहा है) और जांच करने वाले पुलिस अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया था. पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस या कोर्ट से अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश करने का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट के मुताबिक यदि बच्चे के अभिभावक गोद लेने की स्वीकृति दे देते हैं तो ऐसे मामलों में समिति को आवेदन मिलने पर छह सप्ताह में मंजूरी दे देनी चाहिए.

National News inextlive from India News Desk