- 10 लाख तक की गाड़ी पर दो तरह के टैक्स

- 10 लाख तक की एसी गाड़ी पर 8 प्रतिशत टैक्स

- 10 लाख तक की नॉन एसी गाड़ी पर 7 प्रतिशत टैक्स

- 15 साल के लिए जमा कराया जाता है टैक्स

- निजी वाहनों की खरीद पर भी देश में एक ही रोड टैक्स की व्यवस्था होगी लागू

एक समान टैक्स स्टैब बनाने की तैयारी
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LUCKNOW: अब आप अपना वाहन किसी भी राज्य में ले जाएं, आपको इसके लिए टैक्स नहीं देना होगा। सभी राज्यों में वाहन खरीद पर एक ही टैक्स सिस्टम लागू होगा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी राज्यों के लिए एक समान टैक्स स्टैब बनाने की तैयारी कर रहा है।

देना होता है अलग-अलग टैक्स
यूपी परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पर काम चल रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी सभी प्रदेशों में गाडि़यों की खरीद पर लगने वाला टैक्स अलग-अलग है। सर्वाधिक टैक्स आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लिया जाता है।

गाडि़यों के हिसाब से टैक्स
यूपी में दस लाख तक की गाड़ी लेने पर दो तरह के टैक्स लिए जाते हैं। दस लाख तक की एसी गाड़ी लेने पर आठ और साधारण गाड़ी लेने पर सात प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। प्राइवेट वाहन लेकर यदि आप किसी अन्य राज्य में घूमने जाते हैं तो वहां आपको अतिरिक्त टैक्स देना होता है।

समान टैक्स व्यवस्था
अब पूरे देश में एक ही टैक्स की व्यवस्था रहेगी। कहीं से भी वाहन खरीदने पर समान टैक्स ही देना होगा। दस लाख तक का वाहन खरीदने पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। साथ ही अपने वाहन को किसी दूसरे प्रदेश में ले जाने पर भी टैक्स नहीं देना होगा।

टैक्स लेकर नई गाइड लाइन तैयार हो रही है। इसके बाद अन्य राज्यों में वाहन लेकर जाना सस्ता हो जाएगा। यह व्यवस्था जल्द लागू होगी.
पी गुरु प्रसाद, परिवहन आयुक्त
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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग