- कार्रवाई से पहले सीडी देख आरोपियों की पहचान करेगी पुलिस

- एसएसपी का बीएसपी नेताओं पर फौरन कार्रवाई से इंकार, स्वाती से मांगी सीडी

LUCKNOW: बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह को तो पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया लेकिन, उनकी पत्नी व बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस में अब भी संशय बरकरार है। रविवार को स्वाती सिंह व उनकी सास तेतरा देवी के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में पॉक्सो की धारा तो बढ़ा दी लेकिन, अब एसएसपी मंजिल सैनी ने कार्रवाई से पहले आरोपियों की पहचान की बात कही है। पुलिस ने स्वाती से साक्ष्य के रूप में प्रदर्शन की सीडी भी मांगी है, जिसकी मदद से वे आरोपियों की पहचान कर सकें।

पुलिस ने फंसाया पेंच

दयाशंकर सिंह को जेल भेजने के बाद मांग उठ रही थी कि उनकी बेटी, पत्नी व मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज एफआईआर पर भी पुलिस कार्रवाई करे। बढ़ते दबाव के बीच रविवार को मामले के विवेचक सीओ हजरतगंज अशोक वर्मा ने स्वाती व उनकी सास तेतरा देवी के बयान दर्ज किये। जिसके बाद देररात दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाने की स्वाती बीते कई दिनों से मांग कर रही थीं। नियमत: पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को आरोपियों को अरेस्ट करना आवश्यक है। पर, इस मामले में पुलिस ने नया पेंच फंसा दिया। नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस दयाशंकर की नाबालिग बेटी पर आपत्तिजनक नारा लगाने वाले आरोपियों की जानकारी से ही इनकार कर रही है।

सीडी देख करेंगे आरोपियों की पहचान

एसएसपी मंजिल सैनी का कहना है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन किया था। जिसकी एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा स्वाती सिंह व उनकी सास तेतरा देवी की तहरीर पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रविवार को उन दोनों के बयान के बाद दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धारा 11-1 का इजाफा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आपत्तिजक नारा किसने लगाया यह जांच का विषय है। जिन लोगों ने नारा लगाया उनके खिलाफ ही पॉक्सो की धारा स्टैंड करेगी। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल पुलिस के पास प्रशासन द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिग की सीडी है। जिसके जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। साथ ही वादिनी स्वाती सिंह से भी वह सीडी मांगी है, जिसे उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था।

पुलिस के बयान पर हैरान

पुलिस के बयान पर नाराजगी जताते हुए स्वाति सिंह ने कहा कि उन्होंने व सास तेतरा देवी ने अपने बयान में आपत्तिजनक नारे लगाने वाले बीएसपी नेता नसीमुद्दीन व अन्य नेताओं के नाम पुलिस को बताए। लेकिन, इसके बावजूद पुलिस सीडी देखने के बाद आरोपियों की पहचान करने की बात कर रही है। पुलिस का यह रवैया हैरान करने वाला है। उन्होंने बताया कि बयान लेने के दौरान मामले के विवेचक सीओ अशोक कुमार वर्मा ने उनसे साक्ष्य के लिये सीडी मांगी है, जिसे वह जल्द पुलिस को सौंप देंगी।

क्या है पाक्सो एक्ट की धारा 11

सीनियर एडवोकेट सुरेश कुमार पांडेय ने बताया कि बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को पॉक्सो एक्ट की धारा 11 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है, पॉर्नोग्राफी दिखाता है तो ऐसा अपराध पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के तहत आता है। इसके विभिन्न सब सेक्शंस में अलग-अलग अपराध को श्रेणीबद्ध किया गया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है।