लाहौर (पीटीआई)। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार मामले में दोषी पूर्व पीएम नवाज शरीफ के साथ एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक का ब्योरा साझा किया है। बता दें कि शरीफ ने मई में स्वीकार किया था कि 2008 में मुंबई में हुए खतरनाक आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। शरीफ के इस दावे के बाद पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद अब्बासी ने अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई थी और इस मामले पर चर्चा की थी।

अब्बासी के साथ रिपोर्टर के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी
अदालत में याचिका दायर करने वालों का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद अब्बासी ने मीटिंग में हुई बातचीत की जानकारी शरीफ के साथ साझा की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब्बासी ने शरीफ को इस बात की जानकारी देकर प्रधानमंत्री के रूप में ली गई अपनी शपथ का उल्लंघन किया और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की मानहानि की है। बता दें कि याचिका में शरीफ पर भी राजद्रोह की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने अब्बासी के साथ उस रिपोर्टर के खिलाफ भी जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसने नवाज शरीफ की इंटरव्यू ली थी।

नवाज को भेजा जायेगा नोटिस
अदालत के एक अधिकारी ने कहा, 'लाहौर हाईकोर्ट ने अब्बासी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नवाज शरीफ को रावलपिंडी के अदियाला अदालत जेल में जेलर के माध्यम से और डॉन के रिपोर्टर को वरिष्ठ अधीक्षक इस्लामाबाद के माध्यम से नोटिस भेजें।' बता दें कि एहतिसाब (जवाबदेही) अदालत ने पनामा पेपर्स कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मरियम के पति मोहम्मद सफदर को भी एक साल की सजा हुई थी। तीनों को फिलहाल आदियाला जेल में रखा है, जहां उन्हें 'बी' क्लास की सुविधाएं मिल रही हैं।

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