- रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तय थी 31 जुलाई तक

DEHRADUN: रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख फ्क् जुलाई तक रजिस्ट्रेशन न करा पाने वाले बिल्डर्स अब फ्क् अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि ऐसे बिल्डर्स को परियोजना लागत का क् से भ् परसेंट तक पैनल्टी के तौर पर चुकाना होगा। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री मदन कौि1शक ने दी।

पैनल्टी की रकम की गई कम

विधानसभा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि रेरा के तहत फ्क् जुलाई ख्0क्7 तक बिल्डर्स को अपना पंजीकरण कराना था। इसके बाद परियोजना लागत की क्0 प्रतिशत पैनल्टी के तौर पर वसूली जानी थी। लेकिन, अब इस पैनल्टी को कम कर दिया गया है। नये नियम के अनुसार फ्0 सितम्बर तक चल रही परियोजना के लिए यदि पंजीकरण कराया जाता है, तब एक प्रतिशत की पैनल्टी लगेगी। एक अक्टूबर से क्भ् अक्टूबर तक पंजीकरण कराया जाता है, तब परियोजना लागत का ख् प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि क्म् अक्टूबर से फ्क् अक्टूबर तक पंजीकरण कराया जाता है, ऐसे में परियोजना लागत का भ् प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। उन्होंने कहा कि एक नवंबर के बाद पंजीकरण कराया जाता है, तब परियोजना लागत का क्0 प्रतिशत पैनल्टी वसूली जाएगी।