डीएम के आदेश के बाद विवादित संपत्ति पर धारा 144 और 145 लागू

Meerut। शहर के पॉश साकेत इलाके में डीएस बंगला के फ्रंट पोरशन पर करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया तो वहीं डीएम अनिल ढींगरा के आदेश पर इस संपत्ति पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा विवादित भूमि पर धारा 145 को भी लगाया गया है जिसके तहत इस भूभाग पर किसी भी तरह की संपत्ति को पुलिस कुर्क कर लेगी।

भू-माफिया के मंसूबों पर पानी

साकेत स्थित 960, सिविल लाइन्स स्थित चर्च की भूमि 125 साल पहले सदन एशिया उर्फ मैथोडिस्ट चर्च, इंडिया के नाम दर्ज है। चर्च की कुल भूमि 28 वीघा 2 विसवा है जिसमें से कब्रिस्तान, चर्च, ग‌र्ल्स इंटर कॉलेज, 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल, ग‌र्ल्स हॉस्टल, डीएस बंगला और कई आवास स्थित हैं। हालिया प्रकरण डीएम बंगला के फ्रंट पोरशन के करीब 3000 वर्ग मीटर एरिया में अवैध कब्जे का है। गत दिनों एसपी सिटी रणविजय सिंह ने अवैध कब्जे को नाकाम कर दिया तो वहीं आरोपी डेनियल एलबर्ट पुत्र एलबर्ट निवासी एकतापुरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की।

कोर्ट में पहुंचा प्रकरण

जिला प्रशासन की ओर से संपत्ति पर धारा 144, 145 तामील होने के बाद शिकायतकर्ता चमन कंर्फट ने एडीएम सिटी मुकेश चंद्र से मुलाकात की। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी अभी भी विवादित भूमि पर जमे रहते हैं साथ ही उन्होंने अपनी कार भी खड़ी कर रखी है, जिसपर एडीएम ने शिकायतकर्ता को क्षेत्रीय एसीएम से संपर्क करके के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने अवैध कब्जे की नीयत से लगाए गए गेट को हटाने की मांग भी की। गौरतलब है कि यह संपत्ति विवाद हाईकोर्ट में विचारधीन है तो वहीं राजस्व परिषद में भी सुनवाई चल रही है।

भू-माफिया दोबारा इस संपत्ति को कब्जा न कर सकें इसके लिए संपत्ति पर धारा 144 और 145 तामील कर दी गई है। विवादित भूभाग अब सरकार के संरक्षण में है।

मुकेश चंद्र, एडीएम सिटी, मेरठ