कैबिनेट के फैसले

-अब अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ने की बाध्यता 2ात्म, नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है तो पूरे क्षेत्र के लिए प्र5ावी

-नगर निकाय क्षेत्रों में पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए नियमावली बनी, वाटर टै1स विवादों के लिए प्राधिकार बना

रांची : अब झार2ांड के नगर निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर का इले1शन पार्टी वाइज होगा। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही नगर निगम की मतदाता सूची में नाम होने की स्थिति में किसी 5ाी वार्ड से चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता 5ाी लोगों को मिली है। इसके पूर्व की व्यवस्था अब 2ारिज हो गई है जिसमें अप्रत्यक्ष तौर से मेयर अथवा डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। वार्डो में 5ाी लोग उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकते थे जहां के वे मतदाता होते थे। झार2ांड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली में संशोधन समेत कुल 13 प्रस्तावों को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने दी। उनके साथ अपर मु2य सचिव एसकेजी रहाटे और प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद थे।

नियमावली में संशोधन

नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18(2) (क) के तहत पूर्व का प्रावधान था कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसी वार्ड में चुनाव लड़ सकता है, दूसरे वार्ड से वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसे संशोधित कर यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने का पात्र होगा। रांची नगर निगम के एक पत्र के आधार पर सरकार ने यह बदलाव किया। रांची नगर निगम की ओर से सवाल उठाया गया था कि जब विधायक और सांसद चुनाव में अपने मतदाता क्षेत्र के बाहर से 5ाी उ6मीदवार हो सकते हैं तो वार्ड में 1यों नहीं। सरकार ने निर्वाचन आयोग से मशविरा लेकर संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में बेहतर यातायात के लिए नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली 2017 के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पार्किंग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसके तहत पार्किंग से कमाई का एक हिस्सा संबंधित वार्ड के विकास के लिए 2ार्च होगा।

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