RANCHI : बिना खाता पुस्तिका अथवा पासबुक के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में सभी श्रेणी की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। एक अगस्त से जमीन की सरकारी दर में की गई बढ़ोत्तरी और कोर्ट द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के लिए खाता पुस्तिका को जरूरी करने के दिए निर्देश के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। जमीन की खरीद-बिक्री करनेवाले चिंतित है कि बिना खाता पुस्तिका के उनके जमीन की रजिस्ट्री कैसे होगी।

यह है हाईकोर्ट का आदेश

हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन की रजिस्ट्री के पहले रजिस्ट्रार इस बात की छानबीन कर लें कि जो रजिस्ट्री करा रहा है, उसके पास जमीन की खाता पुस्तिका है अथवा नहीं। अगर खाता पुस्तिका नहीं है तो रजिस्ट्रार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसकी जमीन की रजिस्ट्री रोक सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से ही जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

कोर्ट की गाइडलाइन

- डीड तैयार करनेवाला जमीन के खरीदार व विक्रेता की पहचान रजिस्ट्री के पहले जरूर कर ले

-जिस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसकी सही तरीके से छानबीन और जांच होनी चाहिए

- जमीन के दस्तावेज को फाइल करने की समय सीमा निर्धारित की जाए

किसी के पास नहीं है जमीन की खाता पुस्तिका

हाईकोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री के लिए खाता पुस्तिका को अनिवार्य करने का आदेश दिया है, लेकिन झारखंड में हकीकत है कि किसी के पास भी जमीन की खाता पुस्तिका नहीं है। कुछ साल पहले सरायकेला जिले में जमीन की खाता पुस्तिका बनाने का काम शुरु हुआ था, पर वहां भी अब यह बंद है। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री कैसे होगी, यह सवाल उभरकर सामने आया है। हालांकि, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लोगों को जमीन की खाता पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है।

क्या है जमीन का खाता पुस्तिका

जमीन की खाता पुस्तिका अथवा पासबुक में संबंधित जमीन से संबंधित सारी जानकारी होती है। अंचल ऑफिस की ओर से रजिस्टर- दो में एंट्री होने के बाद ही खाता पुस्तिका रैयत को जारी किया जाता है। लेकिन, झारखंड के किसी भी अंचल में रैयतों को जमीन की खाता पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई है।

वर्जन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना खाता पुस्तिका के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। रांची में किसी के पास जमीन की खाता पुस्तिका नहीं है। ऐसे में विभाग से संपर्क साधा गया है। अभी जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार के निर्देश मिलने पर ही जमीन की रजिस्ट्री शुरु होगी।

राहुल चौबे

रजिस्ट्रार, रांची

हाइकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत जमीन की खाता पुस्तिका की जांच रजिस्ट्रार भी कर सकते हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री पर ही रोक लगा दी गई है। झारखंड में तो किसी के पास जमीन का खाता पुस्तिका नहीं है। ऐसे में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कैसे होगी?

शिवेंद्र प्रधान

अधिवक्ता, सिविल कोर्ट