-जिला पुलिस को ब्यौरा भेजेगी आरपीएफ

-चेन पुलिंग रोकने को रेलवे का नया पैंतरा

चेन खींचने का नुकसान उठा रहा रेलवे
चेन पुलिंग की वजह से रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। चेन पुलिंग से निपटने के लिए रेलवे की ओर से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। चेन पुलिंग वाली जगहों को चिह्नित कर उनके आसपास गांव, कस्बों के लोगों से ट्रेन न रोकने की गुजारिश की जा रही है। ताकि लोग बेवजह चेन पुलिंग न करें। रेलवे से जुड़े लोगों का कहना है कि बार-बार होने वाली चेन पुलिंग से ट्रेन का समय खराब होता है। पैंसेजर्स के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन ने चेन पुलिंग पर सख्ती का दायरा बढ़ा दिया है। जुर्माना वसूलने और गिरफ्तारी करने के साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ उनके थाना में रपट दर्ज कराई जाएगी.

मामूली सजा से हो रहा दुरुपयोग
रेलवे एक्ट में चेन पुलिंग करने वालों पर एक हजार रुपए का जुर्माना या फिर एक साल की सजा या फिर दोनों का प्रावधान है। चेन पुलिंग रोकने के लिए ट्रेन में आरपीएफ की स्कोर्ट की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन फिर भी रोजाना किसी न किसी ट्रेन में चेन पुलिंग हो जाती है। रेलवे का मानना है कि मामूली सजा और जुर्माना होने से लोग चेन पुलिंग का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में सख्ती बरतकर इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है।
अब ट्रेन में चेन पुलिंग करने पर फंस जाएगा पासपोर्ट

ऐसे कार्रवाई करेगी आरपीएफ टीम
चेन पुलिंग करने वालों को आरपीएफ टीम चेज करती है। फिर चेन खींचने वालों का चालान काटकर आरपीएफ जुर्माना वसूलती है। कई बार आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाता है। पकड़े गए लोगों का पूरा ब्यौरा आरपीएफ के पास होता है। उसे ब्यौरे के आधार पर चेन पुलिंग का अपराध करने वाले व्यक्ति के पते पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना भेजी जाएगी। थाना पुलिस को बताया जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने ट्रेन में चेन पुलिंग का अपराध किया है। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है। उस अपराध को थाना के रजिस्टर नंबर आठ में दर्ज किया जाए। थाना की पुलिस उसे रिकार्ड में दर्ज कर लेगी। पुलिस से जुड़े लोगों का कहना है कि पासपोर्ट बनने, नौकरी, कैरेक्टर के वेरीफिकेशन पर पुलिस का रिकार्ड चेक किया जाता है। वेरीफिकेशन के दौरान कोई शिकायत सामने आने पर उसकी रिपोर्ट लगाई जाती है। मुकदमा होने, कोई अन्य अपराध होने की दशा में पासपोर्ट नहीं बन पाता है। चरित्र के सत्यापन में इसका साफ उल्लेख किया जाता है।

संबंधित जानकारी भेज दी जाएगी
वहीं इस संबंध में आईजी आरपीएफ, एनई रेलवे के राजाराम का कहना है कि जिला पुलिस को पत्र भेजा जा चुका है। कार्रवाई का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। चेन पुलिंग करने वालों की डिटेल तैयार कराकर उनके नाम-पते के अनुसार कार्रवाई से संबंधित जानकारी भेज दी जाएगी।