- जीएसटी के बाद अब माल के आवागमन में लापरवाही पड़ेगी भारी

- ट्रांसपोर्ट के दौरान व्यापारी को रखने होंगे माल संबंधी सभी कागजात

- अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर की सांठगाठ पर लगेगी रोक

मेरठ। जीएसटी के बाद अब माल के आवागमन में जरा सी लापरवाही व्यापारी को भारी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के माल के ट्रांसपोर्ट के दौरान व्यापारी को माल संबंधी सभी कागजात रखने होंगे। इसकी जांच के लिए सचल दस्त गठित किया गया है। यह सचल दस्त ऑन रोड माल वाहक वाहनों की जांच करेगा यदि व्यापारी के माल संबंधी कागजात में किसी प्रकार की कमी मिलती है तो व्यापारी को दोगुना टैक्स भुगतान पड़ेगा।

तो सीज होगी गाड़ी

चेकिंग के दौरान माल संबंधी कागजात न मिलने पर सचल दस्ता माल समेत गाड़ी भी सीज कर सकता है। इसके अलावा व्यापारी को पेनाल्टी का भी भुगतान करना होगा। यह पेनाल्टी माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

सौदेबाजी पर रोक

सचल दस्त से सौदेबाजी पर रोक लगेगी। गौरतलब है कि पहले जांच के नाम पर कुछ अधिकारी सौदेबाजी कर गाड़ी को छोड़ देते थे। अब 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को डिटेशन मेमो देना होगा। माल का सत्यापन ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे।

वर्जन-

अवैध तरीके से बिना कागजात माल का आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के उददेश्य से सचल दस्ते का गठन किया गया है। इससे केवल बिना टैक्स बिना पेपर के माल लाने वाले व्यापारियों को परेशानी होगी।

- एचपी राव, डिप्टी कमिश्नर

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हेडिंग- जीएसटीआर बी के लिए मौका कल तक

- 25 अगस्त 3बी रिटर्न की लास्ट डेट

- 28 अगस्त तक स्टॉक की डिटेल जमा करने की लास्ट डेट

- 18 प्रतिशत की ब्याज के साथ करना होगा टैक्स का भुगतान

मेरठ। सरकार ने जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने के नियमों में व्यापारियों को थोड़ी ढील दी है। जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त और ट्रांस-1 फार्म की तारीख को 20 से बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया है। जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा।

आईटीसी के लाभ पर देना होगा ब्याज

ट्रांजिक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले व्यापारी 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के साथ 28 अगस्त तक भी जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे। उन्हें ब्याज 21 अगस्त से लेकर भुगतान की तारीख के दिन तक का देना होगा। साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी एचपी राव ने बताया कि व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। जीएसटीआर 3बी 25 अगस्त तक और ट्रांस 1 फार्म 28 अगस्त तक जमा किया जा सकता है।

वर्जन

- आईटीसी के लिए जीएसटीएन फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध नही है। यदि यह दिक्कत आगे भी रही तो व्यापारियों को इस बढ़ी हुई तारीख का लाभ भी नही मिलेगा।

- विपिन मनोठिया, व्यापारी

ट्रांस 1 फार्म को अगस्त के शुरुआत में ही सरकार को जारी कर देना चाहिए था। अब मात्र आठ दिन में अधिकतर व्यापारी इसका लाभ नही ले पाएंगे।

- इंद्रपाल, ड्रग एसोसिएशन पदाधिकारी