ALLAHABAD: पोर्टल से लेट फीस का सिस्टम अभी हटाया नहीं गया है। लेट फीस और पेनाल्टी जमा किए बगैर जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 भरा नहीं जा सकता। जबकि सरकार ने कहा था कि व्यापारियों को लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन पेनाल्टी जमा किए बगैर व्यापारियों का रिटर्न नहीं भर पा रहा।

जीएसटीआर-1 भरने के लिए दस अक्टूबर तक का समय व्यापारियों को दिया गया था। इलाहाबाद में करीब 40 प्रतिशत व्यापारी जीएसटीआर-1 भर पाए। देश में जीएसटीआर-1 न भरने वाले व्यापारियों पर 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का 200 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये लेट फीस और पेनाल्टी लगाया गया।

 

सरकार ने माफ की थी पेनाल्टी

व्यापारियों की मांग पर सरकार ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किया कि जिन व्यापारियों ने लेट फीस जमा की है, उनके खाते में वापस पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न तो लेट फीस वापस आई है और न ही गलत तरीके से जमा की गई पेनाल्टी वापस आई है।

 

जीएसटीआर 1 का पोर्टल खुल जाता तो व्यापारियों को राहत मिल जाती। अभी तक केवल 40 प्रतिशत व्यापारी ही जीएसटीआर-1 भर पाए हैं। लेट फीस का जुर्माना भरे बगैर रिटर्न नहीं जा रहा है।

संतोष पनामा

 

एक्साईज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जीएसटी के पेंच में फंस जा रहे हैं। फिर व्यापारी और उद्योग पति क्या करेंगे। मिर्जापुर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के संचालक बुधवार को दिन भर एक्साईज ऑफिस में डटे रहे, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया।

सतीश चंद्र केसरवानी