11 मार्च से पहले एक्सपायर हुई वाहन की फिटनेस पर लागू होगा पुराना नियम

Meerut. फिटनेस में देरी होने पर अब वाहन मालिकों को लेट पेनल्टी फीस नहीं देनी होगी. यह व्यवस्था इस माह परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है. यानि की फिटनेस डेट निकलने के बाद भी अब आप सालभर में कभी भी अपनी गाड़ी की फिटनेस करा सकते हैं. आपको लेट पेनल्टी नहीं देनी होगी. मगर इस सुविधा का लाभ केवल उन वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनकी गाड़ी की फिटनेस 11 मार्च 2019 के बाद एक्सपायर हुई है.

नही देनी होगी पेनल्टी

चौपहिया वाहन मालिकों से वाहन की फिटनेस डेट निकलने के बाद प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से पेनल्टी वसूली जाती थी. मगर अब वाहन मालिक से फिटनेस में देरी होने पर कोई पेनल्टी नही ली जाएगी.

11 मार्च के बाद

गत सप्ताह लागू हुए इस नियम के तहत फिटनेस में देरी पर लेट पेनल्टी से सभी प्रकार के वाहन मुक्त होंगे लेकिन यह नियम 11 मार्च 2019 के बाद एक्सपायर होने वाली फिटनेस पर लागू होगा. यदि कोई वाहन इससे पहले एक्सपायर हुई फिटनेस कराने आता है तो उसको पुरानी व्यवस्था के तहत लेट पेनल्टी देकर ही फिटनेस करानी होगी.

दरअसल, कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जो कई-कई माह से बिना फिटनेस कराए ही वाहन चला रहे हैं. इस नियम के लागू होने के बाद ऐसे वाहन मालिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके वाहन की फिटनेस 11 मार्च के बाद होगी.

सीएल निगम, आरआई