- अपने भवन पर झंडा पोस्टर लगाने पर कोई रोक-टोक नहीं

-बताया, दलों व प्रत्याशी को कैसे रखना है आय व्यय का ब्योरा

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भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने आचार संहिता के अनुपालन के लिए राजनीतिक दलों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस दौरान दल के लोगों ने घरों पर लगने वाले झंडे पोस्टर को लेकर सवाल उठाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई स्वयं से अपने घर पर एक झंडा और पोस्टर लगा सकता है। कोई दूसरा लगाता है तो उसे अनुमति पत्र लेना होगा।

हो जबरदस्ती तो पब्लिक करे शिकायत

डीएम शुक्रवार को रायफल क्लब में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों और नेताओं संग बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि जहां कहीं भी कोई उत्पीड़न हो तो सूचित करें। वाहन की अनुमति हेतु आवेदन मैनुअल ही करना होगा। अनुमति हेतु आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारियों के कार्यालयों में करना होगा। चुनाव संबंधी आवश्यक सूचना टेलीफोन नम्बर 2502626 एवं 2502727 पर भी दिया जा सकता है। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी ने दलों और प्रत्याशियों को आय-व्यय का ब्यौरा रखने के संबंध में जानकारी दी। कहा कि आचार संहिता लगने के बाद से ही दल इसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। जिस दिन से नामांकन शुरू होगा उस दिन से प्रत्याशी को ब्यौरा रखना होगा।

अभी नहीं लेकिन बाद में कार्रवाई

बैठक में मौजूद एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि अभी तो वाहनों आदि पर मोटर एक्ट में कार्रवाई हो रही है। बाद में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय, सीडीओ पुलकित खरे, एडीएम सिटी जितेंद्र मोहन सिंह समेत सपा, काग्रेस, भाजपा, रालोद, बसपा आदि दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वाहनों पर छोटा झंडा लगाये जाने से रोके जाने के संबंध में कई नेताओं ने जानकारी मांगी। जिसपर डीएम ने कहा कि वह स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग से गाइडलाइन लेंगे। इस संबंध में सभी दलों को सूचित कर दिया जाएगा।

सभा-जुलूस को लेकर हिदायत

डीएम ने बताया कि जुलूस व सभा के लिए समय से अनुमति लेना जरूरी होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। उसमें समय, भीड़, कितने लोग करेंगे संबोधन, लाउडस्पीकर संख्या आदि जानकारी देनी जरूरी। साथ ही जुलूस में नेताओं के पुतले लेकर चलना, सार्वजनिक स्थलों पर जलाने आदि का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।

क्या हो साधारण आचरण

- जाति, धर्म व भाषा के आधार पर घृणा व तनाव फैलाना गलत।

- वोटिंग वास्ते जातीय, सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना भी मनाही।

- मस्जिद, मंदिर, गिरजाघरों धार्मिक स्थलों का प्रचार के लिए प्रयोग नहीं

- वोटिंग के लिए मतदाताओं का रिश्वत देना, डराना, धमकाना गलत।

- मतदान केंद्र के 100 मीटर की जद में वोटिंग के लिए याचना करना गलत।

- मतदान के 48 घंटे पहले चुनावी जनसभा पर रोक।

- मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाना, ले आना गलत

- विचारों भिन्नता के बाद भी किसी के घर के सामने प्रदर्शन की छूट नहीं

- किसी दूसरे दल का पोस्टर फाड़ना, जुलूस में गलत पर्चे बांटना दंडनीय

- एक दल के निर्धारित रूट पर दूसरे दल की ओर से जुलूस ले जाना गलत