-पत्नी की शिकायत पर पति को तीन महीने रहना होगा नशा मुक्ति केंद्र

-उत्पाद कानून में बदलाव से डीएम को मिलेंगे कई अधिकार

-घर में शराब मिलने पर तीन महीने घर निकाला की सजा का भी होगा प्रावधान

PATNA : सूबे में शराबी पति से पत्नियां सबसे ज्यादा परेशान रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पति ने शराब पीकर पत्नी को पीटा तो उसे तीन महीने का 'वनवास' मिलेगा यानि ऐसे पति नशामुक्ति केंद्र भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं एक दिन के लिए घर आने की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। नए उत्पाद कानून में संशोधन के बाद ऐसी व्यवस्था हो रही है। जिले के डीएम के पास ऐसे शराबी पतियों के लोगों के खिलाफ एक्शन का अधिकार होगा। हां पत्नी की सिफारिश पर पतियों को सुधरने का एक चांस जरूर मिलेगा।

लाया जाएगा संशोधन प्रस्ताव

इसके लिए सरकार नए उत्पाद कानून में संशोधन के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव लाने जा रही है। कई नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों जब एक घर से शराब की बोतलें बरामद हुईं तो घरवालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनकी नाबालिग बच्ची कहीं से बोतल ले आई है।

उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए नए कानून में इसका समाधान होगा कि यदि किसी के घर में शराब की बोतल बरामद होती है, तो घर के बालिग सदस्य की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह बताएं कि शराब कौन पी रहा है घर में। कानून में इसका भी प्रावधान किया जा सकता है कि घर में शराब मिलने पर जिन लोगों के खिलाफ दोष तय होगा, उन्हें तीन माह तक के लिए जिला बदर किया जाए।