-विक्रेताओं और दुकानदारों को हटा देने के लिए एक एक सप्ताह का मौका

-नगर आयुक्त ने निर्माताओं, स्टाकिस्टों और दुकानदारों के साथ मीटिंग कर दी लास्ट वार्निग

ALLAHABAD: पॉलीथिन वेस्ट कंट्रोल करने में फेल होने और हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब नगर निगम ने पॉलीथिन बेचने और बनाने वालों से सख्ती से निबटने की तैयारी में है। सिटी के सभी पॉलीथिन विक्रेताओं और निर्माताओं को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। कहा गया है कि 40 माइक्रोन के नीचे के प्लास्टिक मार्केट से हटा लें। इस टाइम लाइन के बाद जो भी स्टाकिस्ट या दुकानदार 40 माइक्रोन के नीचे का कैरी बैग बेचता मिलेगा, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

 

खुद हटा लें तो बेहतर होगा

सोमवार को नगर निगम कैंपस में नगर आयुक्त देवेंद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में पॉलीथिन निर्माताओं, स्टाकिस्टों, दुकानदारों, स्वयं सेवी संगठनों के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में नगर आयुक्त ने सभी से कहा कि 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सख्ती के साथ पॉलीथिन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसका पालन करने के लिए नगर निगम बाध्य है। इसलिए पॉलीथिन का बिजनेस करने वाले सभी बिजनेसमैन मार्केट से 40 माइक्रोन से नीचे के कैरी बैग मार्केट से उठा लें। यही कैटेगिरी हमारे आसपास के वातावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है।

 

फिर कोई सुनवाई नहीं होगी

आयुक्त की बात सुनने के बाद पॉलीथिन विक्रेता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा कि 40 माइक्रोन के नीचे के सिर्फ कैरी बैग पर प्रतिबंध है, न कि अन्य पॉलीथिन पर। इस पर नगर आयुक्त ने साफ किया कि जनहित याचिका अशोक कुमार बनाम अन्य में पारित आदेश के अनुसार 40 माइक्रोन के नीचे किसी भी प्रकार की पॉलिथिन किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि बेहतर होगा कि आप स्वत: इसे हटा लें और नष्ट करा दें। एक सप्ताह बाद अभियान शुरू होने पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर होगी तो जेल भी जाना पड़ सकता है। मीटिंग में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसबी फ्रैंकलिन, डा। एके सिंह, जीएम जलकल बीएन द्विवेदी भी शामिल रहे।