-झारखंड राज्य प्ले स्कूल (विनियमयन एवं कंट्रोल) नियमावली 2017 बनी

-अपार्टमेंट व बेसमेंट में प्ले स्कूल खुलने पर हाई कोर्ट ने लिया था संज्ञान

रांची : राज्य सरकार ने प्ले स्कूल के लिए झारखंड राज्य प्ले स्कूल (विनियमयन एवं कंट्रोल) नियमावली 2017 बनाया है। अब एक्ट के तहत राज्य में प्ले स्कूलों का संचालन होगा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ में इससे संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया। कोर्ट ने सरकार को इस कानून का पालन करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तीन माह बाद के लिए निर्धारित की है।

सीसीटीवी कैमरा जरूरी

सरकार की ओर राजीव रंजन मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने प्ले स्कूल के लिए नियमावली बना ली है। इस एक्ट में प्ले स्कूल चलाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक्ट के अनुसार बच्चों की सुरक्षा का ध्यान देना है और स्कूल में सीसीटीवी कैमरा जरूरी होगा। बीस बच्चों पर एक शिक्षक व इसी अनुपात में बच्चों को संभालने के लिए दाई की जरूरत होगी। तीन साल से पहले किसी बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता है। वहीं, बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित जगह भी होनी आवश्यक है। सरकार की ओर से बताया गया कि एक्ट के अनुसार कई पदों का सृजन करना है। जिस पर कोर्ट ने सरकार इस कानून को लागू करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई तीन माह बाद होगी। बता दें कि रांची में अपार्टमेंट के बेसमेंट व अन्य जगहों पर प्ले स्कूल खुल जाने के मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।