ALLAHABAD: पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27486 पुलिस पीएसी कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर विचार कर अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड से 8 अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा 2018 को लेकर याचिका में गंभीर आरोप के साथ दस्तावेजी साक्ष्य दिए गए हैं। अपर सचिव याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार कर हलफनामा दाखिल करे। याचिका की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने धीरेन्द्र कुमार व 25 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में अन्य आरोपों के साथ यह भी कहा गया है कि एक ही तरह के पेपर दोनों पालियों में दे दिए गए। ऐसे में पेपर लीकेज की पूरी संभावना है। याचिका में परीक्षा निरस्त कर नये सिरे से आयोजित करने की मांग की गयी है।

दो न्यायमूर्तियों का बार में स्वागत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्तियों राजुल भार्गव व न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी को बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हॉल में आयोजित समारोह में स्वागत किया गया। दोनों न्यायमूर्तिगण बार के सदस्य रहे हैं और बेन्च में आसीन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आई.के। चतुर्वेदी व संचालन महासचिव एसी तिवारी ने किया। दयाशंकर मिश्र ने न्यायमूर्तियों के समक्ष सुनवाई व्यवस्था की खामियों पर ध्यान आकृष्ट किया। दोनों न्यायमूर्तियों ने बार व बेन्च के बीच मधुर सम्बन्ध कायम रखने पर बल दिया। कार्यक्रम में आरएन ओझा, सुधीर दीक्षित, अफजल अहमद खां, संजीव कुमार सिंह, श्रीराम पांडेय, प्रशान्त सिंह, उत्तम कुमार बनर्जी, प्रशान्त सिंह सोम, नबी उल्लाह, कंचन सिंह, मुन्ना यादव आदि सभी पदाधिकारी मौजूद थे।