- इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियों को 10,000 से ज्यादा चंदा देने पर देनी होगी चेक, पार्टियों को रखना होगा पूरा हिसाब

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KANPUR : इलेक्शन में चंदा लेने वालों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए चुनाव आयोग ने 10,000 की कैश लिमिट तय की है. इसके ऊपर चंदे का लेन-देन चेक, आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए करना होगा. उपजिला निर्वाचन अधिकारी केहरी सिंह ने मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) यशवंत सिंह को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सीटीओ ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों और पार्टी कैंडिडेट को इस संबंध में जानकारी दे दी है. मामले में सीटीओ ने बताया कि चुनाव संबंधी अकाउंट की डिटेल सभी पार्टियों से ले ली गई है. इन अकाउंट से होने वाले सभी ट्रांजेक्शन पर नजर रखी जाएगी.

चंदे का होगा पूरा हिसाब

चुनाव आयोग के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अकाउंट में होने वाले सभी लेनदेन पर पूरी नजर रखेगा. बता दें कि अभी तक चंदे के नाम पर प्रत्याशी अपना पैसा भी व्हाइट कर लेते थे और इलेक्शन में तय लिमिट से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं. लेकिन अब कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाएंगे.