-50 माइक्रॉन तक की पॉलीथिन पूरी तरह से बैन
-प्रयोग करने पर लगेगा एक लाख तक का जुर्माना
LUCKNOW: लखनऊ सहित प्रदेशभर में 15 जुलाई से पॉलीथिन का प्रयोग बैन होगा। व्यापारी से लेकर सामान्य लोग तक पॉलीथिन बैग का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पकड़े जाने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना व एक वर्ष की जेल हो सकती है। इसको लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। इसके तहत रविवार से ही इसे बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर शापिंग मॉल्स व दुकानों तक में कार्रवाई होगी। कोई भी दुकानदार अब पॉलीथिन में सामान ग्राहक को नहीं दे सकेगा।
थर्माकोल से बने कप, ग्लास, प्लेट सब बैन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को सभी मंडलायुक्तों व डीएम को पूरे प्रदेशभर में प्लास्टिक बैग और पॉलीथिन को बैन करने के निर्देश दिए थे। जिसमें प्लास्टिक से बने कैरीबैग, कप, ग्लास, प्लेट आदि सभी शामिल होंगे। 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन मोटाई तक के पॉलीथिन या प्लास्टिक कैरी बैग पर चरण बद्ध तरीके से बैन लगाया जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक, थर्माकोल से बने कप, ग्लास, प्लेट सभी को प्रतिबंधित किया जाएगा। जबकि 2 अक्टूबर से सभी डिस्पोजेबल पॉलीबैग्स के उपयोग को बैन किया जाएगा।
आज जारी होगा आदेश
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 15 जुलाई से पॉलीथिन को बैन किया गया है। पॉलीथिन मैन्युफैक्चरर, विक्रेता, संस्थान, दुकानदार और पॉलीथिन में सामान लेने वाले सभी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सब पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए रविवार को आदेश जारी किया जाएगा। यानि कि आपने दुकानदार से पॉलीथिन बैग में सामान लिया और पकड़े गए तो आपसे भी जुर्माना वसूल किया जाएगा।
अधिनियम में होगा बदलाव
पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री, आयात-निर्यात पर रोक के लिए नगर विकास विभाग ने अधिनियम में जरूरी संशोधन के लिए अध्यादेश तैयार किया है। इसे कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी भी मिल गई है। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर बाकी रह गए हैं। राज्यपाल के मंजूरी देते ही संडे को आदेश जारी होने की पूरी उम्मीद है।
बार-बार नहीं करना होगा संशोधन
नगर विकास विभाग ने यूपी प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन)-2000 में संशोधन किया है। इसकी धारा सात में जोड़ा गया है कि प्रदेश सरकार अधिसूचना के जरिए नॉन बॉयोडिग्रेडेबिल प्लास्टिक या इस तरह के मैटीरियल को प्रतिबंधित कर सकती है। इस संशोधन के बाद अब सरकार अधिसूचना जारी कर पॉलीथिन, प्लास्टिक या फिर इससे जुड़े अन्य उत्पादों को प्रतिबंधित कर सकती है। इसके लिए उसे बार-बार अधिनियम में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। नए नियमों में सरकार पॉलीथिन प्रयोग पर एक लाख का जुर्माना व छह माह तक की सजा का नियम है।
दवा सब्जी सब बंद
बैन के बाद मेडिकल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सब्जी की दुकान, कपड़ों की दुकान, फ्रूट वेंडर सहित किसी भी दुकान पर सामान रखने, देने के लिए पॉलीथिन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा इसलिए सामान लेने के लिए घर से निकलें तो साथ में एक कपड़े या जूट का बैग जरूर रखें।
डीएम को भेजनी होगी रिपोर्ट
15 जुलाई से अभियान शुरू होने पर जिलों के डीएम को रोजाना की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। जिलों की टीमों को रोजाना हो रही कार्रवाई की रिपोर्ट भी वाट्सएप पर देनी होगी। इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं कर सकेगा।
हजार वर्षो तक नहीं होता नष्ट
सीएम ने कहा था कि पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्माकोल से बने पॉलीबैग, कप, प्लेट, ग्लास व अन्य चीजें नदियों, तालाबों, कुंओं को प्रदूषित करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 400 से लेकर एक हजार वर्ष तक नष्ट नहीं होती। इनसे निकलने वाले रसायन खाद्य पदार्थो में मिलकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहे हैं।
कब क्या होगा बैन
15 जुलाई- 50 माइक्रॉन तक के पॉलीथिन बैग
15 अगस्त-प्लास्टिक, थर्माकोल से बने कप, ग्लास, प्लेट
2 अक्टूबर- सभी प्रकार के पॉलीबैग होंगे बैन
यह आज से बैन
-50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन प्रतिबंधित
-गिलास, प्लेट, कप भी होंगी बैन
एक्शन को बनी टीम
-जिला स्तरीय टीमें गठित
-पहले नगर निगमों में चलेगा अभियान
-लखनऊ में 8 टीमें गठित
- हर जोन में अलग टीम करेगी कार्रवाई
यह था कारोबार
- शहर में 60 से अधिक फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रहीं थी
-लखनऊ में एक भी फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं
-2 हजार से अधिक प्रदेश में फैक्ट्रियां बना रही पॉलीथीन
-राजधानी में 25 टन से अधिक की रोजाना की खपत
उत्पादन एक नजर में
- 3 से 5 कुंतल का रोजाना निर्माण छोटी फैक्ट्रियों में
- 3 से 5 टन का होता है उत्पादन बड़े प्लांट्स में
जारी किया बजट
- 56 करोड़ दिये सरकार ने पॉलीथिन के खिलाफ जागरुकता को
- 653 नगर निकायों को जारी किया बजट
इन नंबरों पर वाट्सएप पर करें शिकायत
6389300137, 6389300138, 6389300139
कोट-
पॉलीथिन को बैन करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें नगर निगम के अलावा अन्य सभी विभाग भी सहयोग करेंगे। आज से अभियान चलेगा और पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए अधिनियम में भी जरूरी संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके आदेश रविवार को जारी होंगे।
मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास
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