-योगी सरकार कई अहम बदलावों के साथ लाई नई आबकारी नीति, कैबिनेट में मुहर

- बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद का स्पेशल जोन समाप्त

- जिले में मिलेंगी केवल दो फुटकर दुकान, डिजिटल पेमेंट होगा शुरू

- अब दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक ही होगी शराब की बिक्री

LUCKNOW : योगी सरकार ने बसपा और सपा सरकार से शराब के कारोबार में कायम सिंडीकेट का राज खत्म करने का अहम फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। बसपा सरकार में शराब सिंडीकेट के अहम हिस्से पोंटी चढ्डा ग्रुप के लिए खासतौर पर चार जोन को मिलाकर बनाए गये स्पेशल जोन को भी खत्म कर दिया गया है। नई नीति में एक जिले में एक व्यक्ति को केवल दो फुटकर दुकानों का लाइसेंस ही मिलेगा। इसमें गड़बड़ी रोकने को आधार कार्ड और पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया है। सबसे खास बात यह है कि सूबे में अब दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी।

ज्यादा उठान पर रिनीवल में सहूलियत

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण कर दिया है। इससे सूबे में शराब के कारोबार में चली आ रही कुछ ग्रुप की मोनोपोली और क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगी। अब शराब का कारोबार पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने को बसपा सरकार में बरेली, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जोन को मिलाकर बनाए गये स्पेशल जोन को खत्म कर दिया गया है। अब लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई-लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। एक जिले में किसी को भी दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं मिलेंगे। इसमें प्रॉक्सी रोकने को आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। शराब की अवैध बिक्री, तस्करी को रोकने के लिए होलोग्राम व्यवस्था को खत्म करते हुए ट्रैक एंड ट्रैश सिस्टम लागू किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने को इंसेंटिव प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत 2018-19 में जिनके पास दुकानों का लाइसेंस होगा, उन्हें देसी शराब का छह फीसद, अंग्रेजी शराब का 40 फीसद और बीयर का 30 फीसद ज्यादा उठान करने पर अगले साल रिनीवल की प्रक्रिया में छूट दी जाएगी।

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प्लास्टिक कार्ड से खरीदें शराब

राज्य सरकार ने शराब खरीदने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन की अनुमति भी प्रदान की है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल आदि से डिजिटल पेमेंट करके शराब खरीद सकता है। यह भी तय हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों के आसपास शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।

अवैध शराब की होगी रोकथाम

नई नीति में ज्यादा उठान पर रिनीवल में सहूलियत देने का नियम प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे शराब कारोबारी ज्यादा माल खरीदकर उसे बेचेंगे ताकि उन्हें अगले साल भी आसानी से लाइसेंस मिल सके। दरअसल दुकानों की ब्रिकी में अप्रत्याशित रूप से कमी आने और प्रदेश मे अवैध शराब की खपत बढ़ने को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है।

आबकारी विभाग को मद्य निषेध

प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी ने बताया कि जल्द ही आबकारी विभाग को मद्य निषेध की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के पास यह जिम्मा है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने को इसे आबकारी में समायोजित किया जा सकता है।

29 फीसद बढे़गा राजस्व

नई आबकारी नीति से राज्य सरकार को करीब 29 फीसद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार को शराब की बिक्री से 15,730 करोड़ का राजस्व मिला था। नई नीति के बाद यह 4673 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।