- विभाग को पुराने दर से बिजली बिल वसूल करने को कहा

>BAREILLY:

शीशगढ़ के चुंबकिया गांव निवासी जागीर सिंह को बिजली विभाग की ओर से भेजी जा रही दोगुना से भी ज्यादा बिजली विल मामले में सैटरडे को स्थायी लोक अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पुराने रेट पर ही बिजली बिल वसूलने के आदेश दिया।

दोगुने दर से भेजा बिल

दरअसल, चुंबकिया गांव के रहने वाले जागीर सिंह ने कृषि कार्य के लिए ट्यूबवेल का एक कनेक्शन लिया था। बिजली विभाग जागीर सिंह को हर महीने 1,150 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल भेज रहा था, लेकिन जुलाई 2013 में विभाग ने बिना किसी नोटिस के दोगुना से भी ज्यादा बिजली बिल 2,835 रुपए प्रति महीने के हिसाब से भेजना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत करने पर भी विभाग के अधिकारियों ने समस्या का निस्तारण नहीं किया। जिसके बाद जागीर सिंह ने एडवोकेट स्वर्ण सिंह की मदद से स्थायी लोक अदालत में केस फाइल कर दिया।

बिजली विभाग को लगायी फटकार

जागीर सिंह ने कोर्ट में मेंटल हेरेसमेंट का 50,000 और वाद व्यय पर 5,000 और अपना बिजली बिल माफ किये जाने का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था। केस की सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्र, सीनियर सदस्य चन्द्र प्रकाश अरोरा और शशि बाला सक्सेना ने बिजली विभाग के खिलाफ अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने विभाग को नये दर से बिजली का बिल लेने से सख्त मना किया है। साथ ही 2013 से अब तक बिजली विभाग की ओर से जागीर सिंह पर जो अतिरिक्त बिल भेजी गई है उसे भी माफ करने का आदेश दिया है।