-प्रदीप सांगवान की गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

-कोर्ट की रोक हटते ही पुलिस ने शुरू कर दिए गिरफ्तारी के प्रयास

DEHRADUN : ज्वॉयलैंड वाटर पार्क में जॉब करने वाली युवती से रेप, अश्लील क्लिप बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हरियाणा के पूर्व सांसद पुत्र प्रदीप सांगवान की गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है। सांगवान को कोर्ट से इस शर्त पर राहत मिली थी कि वह पुलिस को जांच में सहयोग करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट पुलिस ने दलील दी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। उधर, गिरफ्तारी पर लगी रोक हटते ही राजधानी पुलिस ने सांगवान की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है।

पूर्व सांसद का पुत्र है सांगवान

सोनीपत (हरियाणा) के पूर्व सांसद स्व। किशन सिंह के बेटे प्रदीप सांगवान पर उसके यहां काम करने वाली युवती की अश्लील क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करने, दो साल तक यौन-शोषण करने, अश्लील मैसेज भेजने, जान से मारने की धमकी देने का केस राजपुर थाने में दर्ज है। पीडि़ता उत्तर-प्रदेश के जनपद बिजनौर की रहने वाली है। युवती का आरोप है कि सांगवान ने पहली बार उससे मसूरी में अपने फ्लैट में रेप कर मोबाइल में अश्लील एमएमएस बना लिया और फिर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटते ही वाटर पार्क और मसूरी के फ्लैट में छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। पुलिस व एसटीएफ टीम हरियाणा भी भेजी गई है। इसके साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। पहले ही उसके विरुद्ध लुक-आउट-सर्कुलर जारी है व पासपोर्ट भी पुलिस के कब्जे में है। माना जा रहा है सांगवान कोर्ट में सरेंडर कर सकता है।