- राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

- नर्सिग होम, हॉस्पिटल, एक्स-रे सेंटर और पैथोलॉजी लैब का निबंधन कराना अनिवार्य

PATNA : राज्य सरकार ने राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिग होम, एक्स-रे सेंटर एवं पैथोलॉजी लैब की जांच कराने का आदेश दिया है। जांच में इसकी पड़ताल होगी कि राज्य सरकार से बिना निबंधन कराएं ऐसे कितने संस्थान संचालित हो रहे हैं और ऐसे संस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) की तय शर्तो का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। यह जानकारी प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में दी। सदन में ध्यानाकर्षण के जरिये नितिन नवीन, डॉ। सुनील कुमार, व्यासदेव प्रसाद और राम नारायण मंडल ने सवाल किया था। प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिग होम, एक्स-रे सेंटर और पैथोलॉजी लैब आदि की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (प्रशासन) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो दो माह में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

होगी सख्त कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार नियम-परिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले व गरीबों से इलाज के नाम पर आर्थिक दोहन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राइवेट संस्थानों के लिए बिहार क्लिनिकल (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स ख्0क्फ् का अनुपालन करना अनिवार्य है। नियमावली के आलोक में राज्य के सभी नर्सिग होम, हॉस्टिपल, एक्स-रे सेंटर व पैथोलॉजी लैब आदि का निबंधन कराना अनिवार्य है। यह सख्ती से लागू होगा।

मामले को गंभीर बताया

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सरकार से कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिग होम में इलाज के नाम पर मरीजों का आर्थिक शोषण व भयादोहन होता है। भाजपा के डॉ। सुनील कुमार ने सुझाव दिया कि जांच कमेटी में सदन के वैसे एक सदस्य को भी शामिल किया जाए जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं।