लागू की निषेधाज्ञा

इसी तरह की आशंका को भांपते हुए लातूर के जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जनपद में कई जगहों पर 31 मई तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसके तहत 20 पानी टैंकों के आसपास के क्षेत्रों में पांच से ज्यादा लोगों इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिकारी ने बताया

इस क्रम में एक अधिकारी के मुताबिक, जिलाधिकारी ने सीपीसी की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसका मकसद लातूर नगर निगम की ओर से संचालित टैंकों के आसपास पानी के मुद्दे पर किसी संभावित हिंसा से निपटना है। ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा न फैले।

प्रशासन ने कसी कमर

बता दें कि इसको लेकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जिले के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें जिले के पानी टैंकर भरने वाले स्थान, सार्वजनिक कुंए, पानी टैंकर चलने वाले रूट और पानी टैंक शामिल हैं। इसी के साथ प्रशासन की ओर से निरंतर बिगड़ती स्थितियों को कंट्रोल में करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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