फंड ट्रैकिंग करना हो गया आसान
इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अब जल्द ही डिजिटल फंड ट्रासफंर सिस्टम शुरू करेगा। इससे ईपीएफओ क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड यानी कि फंड तुरंत स्थानांतरण कर सकेगा। सबसे खास बात तो यह है कि इससे फंड ट्रैकिंग करना भी काफी आसान हो जाएगा और भुगतान भी जल्दी होगा। इस संबंध में सेवानिवृत्ति निकाय का कहना है कि इससे करीब 4.5 करोड़ ईपीएफ उपभोक्ताओं और 54 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

 

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निवेश सीमा बढ़ी
सेवानिवृत्ति निधि संस्था ईपीएफओ इस वित्तीय वर्ष में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी क्योंकि उसने ईटीएफ में निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान हाल ही में केंद्रीय मंत्री बांद्रा दत्तात्रेय ने भी किया था। सेवानिवृत्ति निकाय ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश योग्य जमा राशि का 15 प्रतिशत धन निवेश करने के प्रस्ताव हरी झंडी दे दी है। जिससे 2016-17 में 20,000 करोड़ रुपये रहेगा। बीते साल 10 प्रतिशत धन निवेश रहा है। बतादें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अगस्त 2015 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कदम रखा था। इस दौरान उसने 5 प्रतिशत निवेश कर शेयर बाजार में एंट्री की थी। इसके बाद बीते साल उसने इसे 5 प्रतिशत और बढ़ाकर कुल 10 प्रतिशत कर दिया गया था।

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ग्राहक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे
ईपीएफओ ने अब अपने उपभोक्ताओं को डिजिटली सुविधाएं देने की दिशा में यह एक और बड़ा कदम उठाया है। जिन लोगों ने अपने यूएएन को सक्रिय किया है और केवाईसी (आधार) को सेवानिवृत्ति निधि निकाय के साथ जोड़ा है। ऐसे लोग पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पीएफ पार्ट विथड्रॉल और पेंशन विथड्रॉल बेनिफिट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं उपभोक्ता अपने क्लेम के लिए भी यहीं से सीधे अप्लाई कर सकेंगे। बतादें कि यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सेवानिवृत्ति निधि निकाय द्वारा कर्मचारी व कंपनी को आवंटित किया जाता है।

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बैंक खाते में आ जाएगा क्लेम एमाउंट
ईपीएफओ ग्राहक अब घर बैठे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को किसी तरह के क्लेम के लिए न तो इंप्लॉयर यानी कि जिस कंपनी में वह काम कर रहा है, वहां जाना पड़ेगा। इसके अलावा न ही उसे सेवानिवृत निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना पड़ेगा। ईपीएफओ ग्राहक जो भी क्लेम करेंगे। इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन उन्हें उनके डाटाबेस के आधार पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद ईपीएफओ उपभोक्ता के बैंक खाते में उसका एमाउंट क्रेडिट कर देंगे।


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पीएफ पार्ट विथड्रॉल करना हुआ आसान
इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने प्रॉविडेंट फंड की निकासी के नियमों को भी काफी आसान बना दिया है। ईपीएफओ के मेंबर्स को पीएफ पार्ट विथड्रॉल के लिए किसी तरह का अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। एडवांस क्लेम के लिए उपभोक्ताओं को बस एक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेयरेशन लिखना होगा। जिसमें पीएफ पार्ट निकालने का जिक्र किया गया हो। इसके बाद क्लेम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।


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