- पीडि़ता को पांच लाख मुआवजा देने के आदेश

NAINITAL: एसिड अटैक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी को क्0 साल के कठोर कारावास की सुनाई है। साथ ही पीडि़ता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इधर, पेशी के बाद देर शाम पुलिस अभियुक्त को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। मामला हरिद्वार जिले का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक क्8 दिसंबर, ख्009 को रुड़की में एक युवती पर मोहम्मद आजम नामक युवक ने एसिड से हमला कर दिया था। युवती बुरी तरह झुलस गई थी। उस समय वह ट्यूशन से घर लौट रही थी। पीडि़ता के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ख्0क्0 में निचली अदालत से साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे। गुरुवार को अदालत ने इस पर फैसला देते हुए अभियुक्त को दस साल कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।