कल फिल्ममेकर इंद्र कुमार डायरेक्टेड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' में ICICI बैंक के नाम और सींस के यूज के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाने का ऑर्डर दिया था. ऐसा ICICI बैंक की ओर से पिटीशन फाइल करने के बाद किया गया था. अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नए ऑर्डर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मूवी के रिलीज पर स्टे लगा दिया है. यानि 13 सितंबर को कंट्री के बाकी हिस्सों के साथ इन तीनों स्टेटस में फिल्म रिलीज नहीं हो सकती.

फिल्म की लेंग्वेज और डायलॉग्स को वल्गर बताते हुए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गयी थी जिसमें पिटीशन फाइल करने वालों ने कहा फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर देखते हुए उन्हें वो पब्लिक पॉलिसी और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के रूल्स के अगेस्ट लगा. पिटीशन में कहा गया है कि फिल्म में वोमेन के अगेस्ट आब्सेसिव और डिसग्रेसफुल कमेंट किए गए हैं. पिटीशन में ये भी कहा गया की अगर इस फिल्म को रिलीज किया गया तो सोसायटी और स्पेशियली यंगस्टर्स में गलत मैसेज जाएगा.  

हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड को नोटिस भेजकर 20 सितंबर तक जवाब मांगा है. फिल्म में रीतेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और कायनात अरोड़ा लीड रोल में है. ग्रैंड मस्ती फिल्म मस्ती का सीक्वल है जो 2004 में रिलीज हुई थी. देखना यही है कि इस सारी कंट्रोवर्सी का 'ग्रैड मस्ती' को फायदा ज्यादा होता है या नुकसान क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतना बड़ा फायदा.

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