- कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की पड़ताल में जुटा रेरा सचिवालय

- दून में करीब 100 प्रॉपर्टीज ने नहीं लिया कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

- अगले हफ्ते तक जारी होंगे नोटिस, एमडीडीए से लिस्ट तलब

DEHRADUN: रेरा के तहत नॉ‌र्म्स पूरे न करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दून में करीब 100 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज रेरा के रडार पर हैं। ये वे प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स हैं, जिनका दायरा 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। ऐसी प्रॉपर्टीज को लेकर रेरा सचिवालय ने एमडीडीए से लिस्ट तलब की है।

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी

रेरा के तहत रेरा सचिवालय अब तक बिल्डर्स, प्रमोटर्स व एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर पड़ताल में जुटा था। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर रेरा सचिवालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी प्रॉपर्टीज के खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिन्होंने प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है।

करीब 100 प्रॉपर्टी चिन्हित

बताया गया है कि दून में ऐसे आठ दर्जन से अधिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का चिन्हीकरण किया गया है, जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। रेरा सचिवालय सूची तैयार कर ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अगले हफ्ते से बाकायदा नोटिस जारी करने का मन बना चुका है। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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अब हरिद्वार में सख्ती

रेरा सचिवालय ने दून के बाद अब हरिद्वार के उन बिल्डरों पर नकेल कसने की भी तैयारी कर दी है। जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। दून में ऐसे 301 बिल्डरों को पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं। हालांकि अब तक इन बिल्डर्स यानि हाउसिंग ग्रुप्स ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। रेरा सचिवायल के मुताबिक इस माह की 28 तारीख तक बिल्डर्स नो पैनल्टी के तहत अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद उन्हें पैनल्टी चुकानी होगी।

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345 रजिस्ट्रेशन हुए पूरे

रेरा एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 165 प्रमोटर्स व 180 एजेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।