-आपकी टिकट पर चलड रिलेटिव कर सकता है सफर

--Confirm ticket पर ही लागू होगा यह नियम

--Ticket cancel कराए बिना relative को किया जा सकता है transfer

-24 चांटे पहले देना होगा CRS के पास application

JAMSHEDPUR : अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना हो और आपने टिकट करा लिया है, लेकिन किसी कारचावश आपकी जर्नी कैंसिल हो जाती है, और आपके जगह आपके रिलेटिव को जाना पड़ जाए तो उस रेलवे टिकट को कैंसिल करवाकर दूसरा टिकट लेने की जरूरत नहीं है, उसी टिकट को रिलेटिव के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। रेलवे द्वारा यह फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इस बात की जानकारी न होने के कारचा लोग इस सुविधा का लाभ चयादातर लोग नहीं ले पाते हैं।

Amendment कर होगा ticket transfer

रेलवे द्वारा दी जा रही यह ट्रांसफर फैसिलिटी केवल कंफर्म टिकट पर ही मिल सकती है। अगर ट्रेन टिकट लेने वाला व्यचित किसी कारचावश याचा नहीं कर पाए तो उसके चलड रिलेशन वाले किसी एडल्ट को थोड़े से एमेंडमेंट के साथ टिकट दिया जा सकता है। यह फैसिलिटी एक लिमिटेड टाइम के अंदर बारातियों और गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए काफी फायदेमंद है।

दिखाना होगा documents

रेलवे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक अगर इस फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए लोगों को डॉचयूमेंट्स शो करना होगा। खास बात यह है कि अगर वाइफ के नाम यह टिकट हो तो हसबेंड को उस फैसिलिटी का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए डॉचयूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। इसके तहत फैमिली मेंबर्स का नाम राशन कार्ड या दूसरे डॉचयूमेंट्स में होना चाहिए।

Students को भी मिल सकता है benifit

किसी रेकगचनाइचड एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन का स्टूडेंट टिकट लेने के बाद जर्नी नहीं कर पाता है, तो उस टिकट पर उसी इंस्टिट्यूशन का कोई दूसरा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकता है। इसी तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट इचचलाई के लिए भी है। अगर गवर्नमेंट इचचलाई कंफर्म टिकट पर जर्नी नहीं कर पाता है, तो उसके बदले उस कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा गवर्नमेंट इचचलाई जर्नी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स व बारातियों में से केवल 10 परसेंट को ही यह फैसिलिटी देने का प्रोवीजन है।

24 चांटे पहले करना होगा apply

इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए ट्रेन खुलने के ख्ब् चांटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (सीआरएस) को एचलीकेशन देना होगा। इसका एक बेनिफिट यह है कि कैंसिल करवाकर टिकट लेने पर वेटिंग लिस्ट में शामिल होने का डर नहीं होगा, वही कंफर्म टिकट फैमिली के चलड रिलेशन वाले किसी मेंबर्स के नाम जारी किया जा सकेगा।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है। चलड रिलेशन वाले इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए ख्ब् चांटे पहले लोकल लेवल पर एचलीकेशन देना होगा।

-सौमिचा मजूमदार, पीआरओ, साउथ इस्टर्न रेलवे