तलवार दंपति को सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद, 201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही राजेश तलवार को धारा 203 में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसके अलावा राजेश तलवार पर 18 हजार और नूपुर तलवार पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.

ऊपरी अदालत में कर सकेंगे अपील 

डबल मर्डर के आरोपी राजेश तलवार व नुपूर तलवार को अपनी ही बेटी और नौकर के कत्ल के इलजाम में गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था. मंगलवार को उसने तलवार दंपत्ति को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. बहस के दौरान सीबीआई के वकील ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी. दंपति इस केस में सजा के खिलाफ अपील कर सकती है.

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साढ़े पांच साल बाद आया फैसला

धारा 302 के तेहत विशेष सीबीआइ अदालत ने अपना ये फैसला सुनाया है. देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाले आरुषि-हेमराज हत्या मामले में साढ़े पांच साल बाद आज आरुषि के माता-पिता राजेश तलवार व नुपूर तलवार को ये सजा सुनाई गई. 15 महीने की लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एस लाल ने दोषियों को अपनी बेटी व नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.

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