केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन हुई खारिज
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुरगन, सांथन, पेरारीवलन को फांसी देने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को रद्द कर दिया है। केंद्र ने क्यूरेटिव पेटीशन दाखिल कर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
7 दोषियों की रिहाई पर होना था निर्णय
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की सजा फांसी से घटाकर उम्र कैद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी के तीन हत्यारों की फांसी उम्रकैद में तब्दील होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के सभी सातों हत्यारों संथन, श्रीहरन उर्फ मुरुगुन, पेरारिवलन, नलिनी, रार्बट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार को रिहा करने की घोषणा की थी।
उम्रकैद में बदल दी गयी थी सजा
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