RANCHI : मॉबलिचिंग मामले में देश का पहला और ऐतिहासिक फैसला रामगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। गोमांस तस्करी के आरोपी मो। अलीमुद्दीन की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामले में सभी ग्यारह आरोपियों को फास्ट ट्रैक न्यायालय ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें आरोपी दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा, संतोष सिंह, विक्की साव, सिकंदर राम, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, रोहित ठाकुर, नित्यानंद महतो, कपिल ठाकुर व उत्तम राम शामिल हैं.इन सभी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

डे-टू-डे हुई सुनवाई

देश में मॉब ¨ल¨चग की यह पहली वारदात है, जिसमें फास्ट ट्रैक न्यायालय ने केवल पांच महीने 29 दिनों में वाद को प्रतिदिन सुनवाई के आधार पर निष्पादित करते हुए फैसला सुनाया.एसटी 120/17 व रामगढ़ थाना कांड संख्या 198/17 में अभियोजन की ओर से 19 गवाहों का साक्ष्य कराया.अभियोजन द्वारा 59 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में एक्जीविट (प्रदर्श) तथा 20 वस्त्र प्रदर्श को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि आरोपियों की ओर से मात्र एक गवाह ही कोर्ट में पेश हुई।

5 माह 29 दिन चला ट्रायल

अभियोजन ने अपने केस के सपोर्ट में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए छह जजमेंट को न्यायालय में प्रस्तुत किया। केस की आइओ विद्यावति ओहदार ने गत 17 सितंबर 2017 को आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2017 को आरोप पत्र गठन किया गया। इसके बाद 20 दिसंबर 2017 को न्यायालय में अभियुक्तों का बयान लिया गया। पांच मार्च को दोनों पक्षों का बहस पूर्ण हुआ तथा 16 मार्च को न्यायालय ने ग्यारह आरोपियों को हत्याकांड का दोषी पाया।