स्लग: निगम ने रजिस्टर्ड दुकानदारों को ही बेचने की दी है परमिशन

-रांची नगर निगम के कानून की उड़ा रहे धज्जियां

RANCHI (1 Jan): खुले में चिकन-मटन बेचने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। वहीं रांची नगर निगम ने आदेश भी जारी किया था कि खुले में चिकन-मटन बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सख्ती के बावजूद सोमवार को सिटी में जगह-जगह खुले में चिकन-मटन की जमकर बिक्री हुई। इस वजह से आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकन-मटन बेचने वालों ने रांची नगर निगम के कानून की जमकर धज्जियां उड़ा दी है। और न ही उन्हें किसी तरह के एक्शन का डर सता रहा है।

जहां जगह मिली, वहीं दुकान

रांची नगर निगम ने सिटी में चिकन मटन की बिक्री के लिए रजिस्टर्ड दुकानों को ही परमिशन दी थी। जिसमें दुकान में काला शीशा, पर्दा लगाकर बिक्री करने की शर्त भी रखी गई थी। लेकिन नए साल के मौके पर सभी शर्तो को ताक पर रखते हुए रोड पर ही चिकन-मटन की दुकानें सजा दी गई। जिसे जहां जगह मिली, वहीं उसने अपनी दुकान लगा दी।

रजिस्टर्ड दुकानों को ही बिक्री की परमिशन

चिकन-मटन की बिक्री के लिए निगम ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। जिसके तहत दुकान लगाने से पहले एसीएमओ रांची के यहां रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद दुकान से जुड़े कागजात दिखाने पर ही उन्हें चिकन-मटन बेचने की परमिशन दी जाती है। ऐसे में केवल रजिस्टर्ड दुकानों को ही बिक्री की परि1मशन है।

इन शर्तो पर दी गई थी परमिशन

-दुकान का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन

-दुकान में फ्रीजर की व्यवस्था

-धार्मिक स्थल से 100 मीटर दूर

-दुकान के सामने चिकन न दिखे

-काला शीशा या पर्दा लगाकर बिक्री

-दुकान में ड्रेनेज की व्यवस्था

-प्रॉपर वेंटीलेशन सिस्टम