RANCHI: राजधानी में चल रहे अवैध हॉस्टल, बैंक्वेट और लॉज पर शिकंजा कसने के लिए रांची नगर निगम तैयार है। ऐसे में अवैध रूप से संचालन कर रहे संचालकों से 25-25 हजार रुपए फाइन वसूला जाएगा। इसके बाद ही उनका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। बार-बार वार्निग देने के बाद भी संचालकों ने न तो रांची नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराया और न ही लाइसेंस रिन्युअल कराने के लिए वे तैयार हैं। ऐसे में तंग आकर रांची नगर निगम ने यह कदम उठाया है।

नहीं दिए पूरे पेपर, फिर करें आवेदन

रांची नगर निगम एरिया में 600 से अधिक हॉस्टल और लॉज बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनमें 500 हॉस्टल और लॉज सिर्फ लालपुर के आसपास में हैं। ऐसे में निगम ने संचालकों से कहा था कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए उन्हें बिल्डिंग प्लान देना होगा। वहीं इसके लिए कुछ शर्तो का पालन भी करने को कहा गया था। इसके बावजूद संचालकों ने पूरे कागजात जमा नहीं कराए। इससे उनका आवेदन पेंडिंग में चला गया है। अब उन्हें नए सिरे से सभी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बिना रजिस्ट्रेशन सैकड़ों लॉज

सिटी में लॉज, हॉस्टल और बैंक्वेट के संचालन का लाइसेंस रांची नगर निगम मार्केट सेक्शन जारी करता है। जहां 2017-2018 और 2018-2019 के लिए 100 से अधिक आवेदन आए। लेकिन कागजात और कुछ शर्तो का पालन नहीं करने पर कुछ को ही नया लाइसेंस जारी किया गया। वहीं पहले से चल रहे हॉस्टल और लॉज संचालकों ने रिन्युअल कराने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा जिन लोगों ने आवेदन दिया उसमें कुछ कमियां रहने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सिटी में कुछ को छोड़कर बाकी सभी हॉस्टल -लॉज का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन के ही हो रहा है।

ऑनआइन रजिस्ट्रेशन, फिर लाइसेंस

हॉस्टल, लॉज, बैक्वेट के लिए अब संचालक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं लाइसेंस रिन्युअल कराने के लिए भी उन्हें आनलाइन ही आप्शन मिलेगा। लोगों को भागदौड़ की प्रक्रिया से बचाने के लिए रांची नगर निगम का मार्केट सेक्शन आनलाइन कर दिया गया है। ताकि घर बैठे भी वे आवेदन और रिन्युअल करा सकें। इतना ही नहीं, सिटी में चल रहे सभी हॉस्टल, बैंक्वेट और लॉज का सर्वे भी किया जाएगा। इसका पूरा डेटा निगम की वेबसाइट पर रहेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि किन-किन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है।

वर्जन

बार-बार वार्निग के बाद भी कोई आवेदन देने नहीं आ रहा है। अब एकबार सभी पर फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आनलाइन सभी पेपर्स के साथ आवेदन करना होगा। वेरीफिकेशन के बाद ही उनका लाइसेंस जारी किया जाएगा।

स्वाति राज, इंचार्ज, मार्केट सेक्शन