-रेप के दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना

-पांच वर्ष पहले खेत पर काम करने गई महिला से दोनों आरोपियों ने किया था गैंगरेप

BAREILLY :

खेत पर गई महिला से रेप करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा मंडे को सुनाई है। यह सजा फास्ट ट्रैक न्यायालय अपर सत्र प्रथम अजय सिंह ने सुनाई है। महिला ने वर्ष 2014 में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

1 अप्रैल 2014 की घटना

मीरगंज निवासी महिला ने दायर केस में बताया कि वह 1 अप्रैल 2014 को पापुलर के खेत पर सफाई करने के लिए गई थी। तभी गांव के ननुकी और हरद्वारी आ गए। दोनों आरोपियों ने महिला को दबोच लिया। विरोध करने पर मुंह में कपड़ा ठूंस कर गैंगरेप किया। इसी बीच महिला की दोनों बेटियां खाना लेकर पहुंच गई। दोनों ने मां को दोनों आरोपियों को पकड़े देखा तो शोर मचा दिया, जिस पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने मामले की तहरीर थाना पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दो माह बाद दर्ज हुई एफआईआर

थाना पुलिस ने जब महिला के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर महिला के आरोपियों पर 4 जून को मीरगंज थाने में एफआईआर में दर्ज हुई और महिला का मेडिकल व बयान कराया गया। सात गवाह, जिसमें डॉक्टर, एसआई और पीडि़ता की बेटियों के बयान भी हुए, जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने अभियुक्त ननुकी एवं हरद्वारी को मामले में दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा धारा 506 के अपराध में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मौके पर एडीजीसी सोनी मलिक भी मौजूद रही।