- खाद्य सुरक्षा अधिनियम अक्टूबर में लागू न हो पाने से व्यवस्था पर लगी रोक

<- खाद्य सुरक्षा अधिनियम अक्टूबर में लागू न हो पाने से व्यवस्था पर लगी रोक

BAREILLY:

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सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऑनलाइन करने की कवायद को फिलहाल मार्च ख्0क्म् तक के लिए टाल दिया है। बॉयोमेट्रिक सिस्टम से सरकारी राशन वितरित करने की योजना अब मार्च से लागू होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले यह सुविधा जनवरी से ही शुरू होनी थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम अक्टूबर में लागू न हो पाने के कारण बॉयोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है।

जनवरी से शुरू होनी थी व्यवस्था

पायलट प्रोजेक्ट में प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी कर ली गयी है। मीरगंज के नगर पंचायत में बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन देने के लिए ट्रॉयल शुरू कर दिया गया है। लेकिन, मामला बीच में ही लटक गया। इसके पीछे रीजन खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने में लेटलतीफी मना जा रहा है। हालांकि, जनवरी में बॉयोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरित करने की प्रक्रिया प्रदेश के ख्ब् जिलों में शुरू हाे जाएगी।

कैसे मिलेगा सरकारी राशन

इस व्यवस्था के तहत राशन कार्ड होल्डर्स के बैंक अकाउंट की जानकारी आईटी विभाग आधार कार्ड से जोड़ेगा। आधार कार्ड से जुड़ते ही परिवार के सदस्यों का डाटा प्वॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगा। सरकारी राशन की दुकान पर उपभोक्ता के पास राशन कार्ड नहीं होने पर भी बायोमैट्रिक सिस्टम मशीन पर अंगूठा निशानी देने पर खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके साथ ही राशन सामग्री की खरीद पर कोटेदार द्वारा पक्की बिल भी मिलेगा। बिल स्लिप में राशन सामग्री, उसकी मात्रा और दर अंकित होगी।

बॉयोमेट्रिक सिस्टम अब मार्च में लागू होगा। बरेली दूसरे चरण में शामिल होने के कारण अब मार्च से लोगों को नई व्यवस्था के जरिए राशन मिलेगा।

केएल तिवारी, डीएसओ