कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत अर्जी

PRAYAGRAJ: एक्सिस बैंक घोटाला कांड में आरोपित शुआट्स के पूर्व कुलपति आरबी लाल को जिला न्यायालय से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में उल्लिखित किया कि अपराध गंभीर है. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है. सह अभियुक्तों की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हुई है. जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त नहीं है. जमानत अर्जी निरस्त की जाती है.

मायूस हुए शुभचिंत

जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुबह 11 बजे से ही तमाम अधिवक्ता व आरोपित आरबी लाल के समर्थक मौजूद थे. अपराध में जमानत अर्जी पर उभयपक्ष ने लंबी बहस किया. इसके बाद निर्णय सुरक्षित किया गया. शाम साढ़े पांच बजे तक कोर्ट का निर्णय सुनाया गया. जमानत खारिज होने का आदेश सुनते ही लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई.

15 अप्रैल को किया था सरेंडर

पूर्व कुलपति आरबी लाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था. इसी दिन अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कोर्ट ने किया. आधार पर्याप्त न पाए जाने व 22.40 करोड़ रुपए के घोटाले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. उसके बाद से वे केंद्रीय कारागार नैनी में बंद हैं.